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मिलन हत्याकांड में तीन आरोपित दोषी करार, पांच बरी

मोखरा गांव के मिलन हत्याकांड के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राजकुमार यादव की कोर्ट ने तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है जबकि पांच आरोपितों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। दोषी करार देने वालों को 20 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Jan 2022 07:41 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jan 2022 07:41 PM (IST)
मिलन हत्याकांड में तीन आरोपित दोषी करार, पांच बरी
मिलन हत्याकांड में तीन आरोपित दोषी करार, पांच बरी

जागरण संवाददाता, रोहतक : मोखरा गांव के मिलन हत्याकांड के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राजकुमार यादव की कोर्ट ने तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है, जबकि पांच आरोपितों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। दोषी करार देने वालों को 20 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।

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मामले के अनुसार, मोखरा गांव की रहने वाली सरला ने जून 2018 में महम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि बड़ा बेटा मिलन हरियाणा पुलिस के टेस्ट की कोचिग ले रहा था। 6 जून को बस में सीट पर बैठने को लेकर मिलन की मोहित उर्फ टिकू के साथ कहासुनी हो गई थी। इसकी रंजिश रखते हुए 7 जून को मोहित व उसके साथियों ने मिलन के साथ झगड़ा किया। उसी रात करीब साढ़े 11 बजे मोखरा निवासी अंकित अपने साथियों के साथ आया, जिसने मिलन को बात करने के बहाने से गली में बुला लिया। इसी दौरान आरोपितों ने मिलन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपित अंकित, मंजीत पुत्र सुरेंद्र, मोहित, सुनील, संदीप, पवन, दीपक और मंजीत पुत्र रामफल को गिरफ्तार किया था। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। आरोपित सुनील और संदीप के अधिवक्ता सुशील पांचाल ने बताया कि मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। मामले में आरोपित अंकित, मंजीत पुत्र सुरेंद्र और मोहित को दोषी करार दिया गया। जबकि सबूतों के अभाव में बाकी आरोपितों को बरी कर दिया गया। उन पर आरोप था कि वह हत्याकांड की साजिश में शामिल थे, लेकिन शिकायतकर्ता पक्ष सबूत पेश नहीं कर सका।


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