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पॉक्सो एक्ट में दो को दस वर्ष कारावास

जागरण संवाददाता रोहतक पॉक्सो एक्ट के मामले में सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश क

By JagranEdited By: Published: Mon, 25 Mar 2019 11:51 PM (IST)Updated: Mon, 25 Mar 2019 11:51 PM (IST)
पॉक्सो एक्ट में दो को दस वर्ष कारावास
पॉक्सो एक्ट में दो को दस वर्ष कारावास

जागरण संवाददाता, रोहतक : पॉक्सो एक्ट के मामले में सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो दोषियों को दस साल की कैद और जुर्माना की सजा सुनाई है। अन्य धाराओं में न्यायाधीश द्वारा दोषियों पर जुर्माना लगाने के भी आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कैद के निर्देश भी दिए हैं।

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नवंबर 2017 में झज्जर चुंगी निवासी एक व्यक्ति ने महिला थाने में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि पास के ही एक गांव में एक भतीजी अपने परिवार के साथ रहती है। आरोप है कि इसी दौरान गांव निवासी शीला समेत कुछ लोगों ने रिश्तेदारी निकालकर उसके घर आना जाना शुरू कर दिया। आरोप है कि इसी दौरान मौका पाकर आरोपित युवक उसकी भतीजी को जबरन बाइक पर बैठाकर ले गया और सांपला के एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने शीला और अनिल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सोमवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने आरोपितों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है।


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