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रोहतक में आज से नए नियमों के तहत खुलेंगी दुकानें, पहले दिन विषम संख्या की खुलेंगी दुकानें

रोहतक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन का सम-विषम नियम बृहस्पतिवार से लागू होगा। नियमानुसार बृहस्पतिवार को विषम संख्या की दुकानें खुलेंगी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 09 Jul 2020 09:29 AM (IST)Updated: Thu, 09 Jul 2020 09:29 AM (IST)
रोहतक में आज से नए नियमों के तहत खुलेंगी दुकानें, पहले दिन विषम संख्या की खुलेंगी दुकानें
रोहतक में आज से नए नियमों के तहत खुलेंगी दुकानें, पहले दिन विषम संख्या की खुलेंगी दुकानें

जागरण संवाददाता, रोहतक : कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन का सम-विषम नियम बृहस्पतिवार से लागू होगा। नियमानुसार बृहस्पतिवार को विषम संख्या की दुकानें खुलेंगी। नियमों के तहत दुकानों के संचालन के लिए निगम की पांच टीमें निगरानी रखेंगी। वीडियोग्राफी भी होगी। बुधवार को नए नियमों की जानकारी देने के लिए पांच बाजारों में मुनादी कराई गई।

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नगर निगम प्रशासन की तरफ से शौरी क्लॉथ मार्केट, किला रोड, पुरानी सब्जी मंडी, माल गोदाम रोड, रेलवे रोड व बड़े बाजार में मुनादी कराई। इन्हीं बाजारों में सम-विषम का नियम लागू किया गया है। बाजार में जाम, भीड़ और अतिक्रमण को देखते हुए निगम प्रशासन की टीमों ने वीडियोग्राफी करके उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी थी। इसी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने बाजार में भीड़ नियंत्रित करने के लिए सम-विषम का फॉर्मूला लागू कर दिया है।

बाजार में पहुंची टीमें, मुनाई कराई आज से होगी कार्रवाई

नगर निगम के एलओ सुरेंद्र गोयल ने बताया है कि टीमें बुधवार को बाजार में पहुंची। निगम की टीमों ने बाजार में पहुंचकर सभी प्रमुख बाजारों में मुनादी कराना शुरू किया। निगम की टीम आंबेडकर चौक होते हुए छोटूराम चौक, झज्जर रोड, किला रोड, रेलवे रोड, भिवानी स्टैंड, बड़े बाजार के अलावा माल गोदाम रोड पर भी पहुंची।

सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुलेंगे सम संख्या की दुकानें

उपायुक्त आरएस वर्मा ने अपने जारी किए किए थे कि सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सम संख्या वाली दुकानें संचालित कराएंगे। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को विषम संख्या वाली दुकानें खुलेंगी। नगर निगम आयुक्त प्रदीप गोदारा नियमों की निगरानी कराएंगे। दवाइयों की दुकानों, आटा चक्की, दूध डेयरी, मिठाई, बेकरी, चश्मे एवं सब्जियों पर लागू नहीं होगी। दवाइयों की दुकानों, आटा चक्की, दूध डेयरी, मिठाई, बेकरी, चश्मे एवं सब्जियों की दुकान रविवार समेत हर रोज खुली रहेंगी।

बाजार में वाहन लाने पर पाबंदी

बाजार में ट्रैक्टर व अन्य दूसरे सभी दो-चार पहिया वाहनों के लाने पर पाबंदी रहेगी। सभी वाहन हुडा कॉम्प्लेक्स, शहीद भगत सिंह पार्किग, मदन लाल धींगड़ा सामुदायिक केंद्र, आइटीआइ मैदान पुराना, बस अड्डा व पुराना राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का मैदान चिह्नित किया गया है। वर्जन

बृहस्पतिवार से नए नियमों के तहत बाजारों का संचालन होगा। दुकानदारों को कोई दिक्कत न हो इसके लिए हमने मुनादी शुरू कराई थी। नए नियमों का पालन करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। वीडियोग्राफी भी कराएंगे। जिस बाजार में अतिक्रमण मिलेगा उन्हें बंद करने की सिफारिश करेंगे।

सुरेंद्र गोयल, एलओ, नगर निगम


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