शौरी क्लॉथ मार्केट में बिना नंबर के खुल रहीं थीं दुकानें, टीम के पहुंचने पर ग्राहकों को अंदर बंद किया
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। बाजार की लगातार निगरानी कराई जा रही है। लेकिन दुकानदार नियमों उल्लंघन कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, रोहतक : कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। बाजार की लगातार निगरानी कराई जा रही है। लेकिन दुकानदार नियमों उल्लंघन कर रहे हैं। शनिवार को शौरी क्लॉथ मार्केट में बिना नंबर के पांच कपड़ों की दुकानों की खुली मिलीं। निगम की टीमों को देखकर शटर डाउन कर दुकानदार भाग गए। निगम ने वीडियोग्राफी कराते हुए शटर खुलवाए तो अंदर ग्राहक मिले। मौके पर तीन दुकानदार लौट आए। जिन दो दुकानों के संचालक नहीं लौटे उन दुकानों को सील कर दिया।
वहीं, माल गोदाम रोड पर दो दुकानदार नौकरों को बंद करके भाग गए। जब दुकानें सीलिग की चेतावनी दी है तो वह वापस लौट आए। बाद में जुर्माना लगाया गया।
नगर निगम के एलओ(भूमि अधिकारी) सुरेंद्र गोयल ने बताया है कि नियमित तौर से पांच टीमें शहर में निरीक्षण और कार्रवाई के लिए पहुंचती हैं। शनिवार को शौरी क्लॉथ मार्केट में जब टीमें पहुंची और उन्होंने वीडियोग्राफी शुरू की तो दुकानदार शटर डाउन कर भाग गए। टीम बिना नंबर के दुकानें खुलने की शिकायत पर जांच करने पहुंची थी। जब सभी पांच दुकानों को खुलवाया गया तो अंदर से किसी में तीन तो किसी में चार ग्राहक निकले। बाद में तीन दुकानदार लौट आए। इसलिए मौके पर ही उन दुकानदारों पर दो से तीन हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया गया। माल गोदाम रोड पर भी दो दुकानें बिना नंबर के खुली मिलीं। निगम की टीम के पहुंचते ही दुकानदार शटर डाउन करके भाग गए। बाद में सीलिग की कार्रवाई से डरे दुकानदार थोड़ी देर बाद वापस लौट आए। इन सभी पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
दो दिन में 56 हजार रुपये का जुर्माने
निगम के एलओ ने बताया है कि शुक्रवार को 30 हजार रुपये और शनिवार को शाम पांच बजे तक 26 हजार रुपये के दुकानदारों पर जुर्माने किए जा चुके थे। वहीं, शनिवार को पुरानी अनाज मंडी में किराने की दुकान में शारीरिक दूरी के नियम का उल्लंघन मिलने पर जुर्माना लगाया। रेलवे रोड पर दो दुकानें बिना नंबर के खुली मिलने पर जुर्माना लगाया है। प्रताप चौक पर कॉस्मेटिक की दुकान बिना नंबर के खुली मिली। शारीरिक दूरी के नियम भी उल्लंघन मिला। इसलिए संबंधित दुकान संचालक पर आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, कुछ बाजारों में पहुंचकर निगम की टीमों ने अतिक्रमण भी हटवाया। रेहड़ी संचालकों को भी हटवाया गया है। वर्जन
दुकानदारों से बार-बार अनुरोध कर रहे हैं कि गाइडलाइन का पालन करें। कुछ दुकानदार तो ग्राहकों को अंदर बंद करने से भी नहीं हिचक रहे। अगली बार इस तरह की लापरवाही मिलने पर पुलिस केस कराया जाएगा। दुकान सील करने से लेकर 10 गुना तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
सुरेंद्र गोयल, एलओ, नगर निगम