हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा
जागरण संवाददाता, रोहतक : हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतप्रकाश की कोर्ट ने दो
जागरण संवाददाता, रोहतक : हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतप्रकाश की कोर्ट ने दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार, भराण गांव की रहने वाली शकुंतला पत्नी महेंद्र ने पांच अक्टूबर 2016 को महम थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि उसका छोटा बेटा अजय अपने बच्चों के साथ रोहतक की हरकी देवी कालोनी में रहता था। दो अक्टूबर को अजय बाइक लेकर घर जा रहा था। इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। काफी तलाश के बाद भी उसका सुराग नहीं लगा। कई दिन बाद अजय की बाइक गांव में ही मिली थी। 13 अक्टूबर को भिवानी जिले के बौंद थाना क्षेत्र के उण गांव के रजवाहे में अजय का शव बरामद हुआ था। एसआइ जयवीर ने मामले की जांच पड़ताल की, जिसके बाद भराण गांव निवासी दीपक और जोगेंद्र को गिरफ्तार किया। आरोपितों ने स्वीकार किया था कि अजय के साथ उन्होंने शराब पी और बाद में उसकी हत्या कर शव फेंक दिया था। इसी माह में 26 अक्टूबर को उनके साथी महेंद्र निवासी भराण को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन थी। कोर्ट ने महेंद्र को 120बी में बरी कर दिया, जबकि दीपक और जोगेंद्र को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।