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रोहतक में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वाली पंद्रह इमारत सील

नगर निगम ने मंगलवार को बकाएदारों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। टीम ने शहर में बड़े बकाएदारों की इमारतों को सील कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 25 Nov 2020 08:39 AM (IST)Updated: Wed, 25 Nov 2020 08:39 AM (IST)
रोहतक में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वाली पंद्रह इमारत सील
रोहतक में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वाली पंद्रह इमारत सील

जागरण संवाददाता, रोहतक : नगर निगम ने मंगलवार को बकाएदारों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। टीम ने शहर में बड़े बकाएदारों की इमारतों को सील कर दिया। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री चांद राम के रेस्टोरेंट सहित कुल 15 प्रतिष्ठानों को सील किया गया। हालांकि निगम की कार्रवाई से घबराए तीन मैरिज पैलेस, रेस्टोरेंट संचालकों सहित पांच बकाएदारों ने मौके पर ही रकम जमा करा दी।

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निगम के आयुक्त प्रदीप गोदारा के आदेश पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुरेशचंद्र की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। निगम की टैक्स ब्रांच ने पिछले सप्ताह टॉप-500 बकाएदारों को नोटिस दिए थे। इन्हें आखिरी नोटिस थमाते हुए चेतावनी दी थी कि एक सप्ताह के अंदर रकम जमा नहीं कराई तो इमारतें सील की जाएंगी। बकाएदारों में एक लाख या फिर इससे अधिक रकम के बकाएदार शामिल थे। इन बकाएदारों पर करीब 20 करोड़ रुपये बकाया हैं। 32 सरकारी विभागों पर भी करीब 20 करोड़ अलग से बकाया हैं। राशि करीब 70 करोड़ बताई गई है। निगम के आयुक्त प्रदीप गोदारा के आदेश पर भारी पुलिस बलों के साथ टैक्स ब्रांच और भूमि शाखा के करीब 25 कर्मचारियों के साथ अलग-अलग टीमें कार्रवाई करने पहुंची।

इन पांच ने जमा कराई रकम और मिली काम अनुमति

निगम ने हिसार रोड स्थित ट्रक-बॉडी तैयार करने वाले प्रतिष्ठान को सील किया, लेकिन 4,45,286 रुपये मौके पर ही जमा करा दिए। कमल कालोनी के सामने क्रिस्टल कोंटीनेंटल रेस्टोरेंट पर 4.16 लाख रुपये का बकाया होने पर सील किया। हालांकि संचालक की तरफ से रकम मौके ही जमा करा दी। सेक्टर-28ए स्थित शुभम गार्डेन पर 6.74 लाख रुपये बकाया थे। कृष्णा गार्डेन पर 2.73 लाख रुपये बकाया थे, इन्होंने भी मौके पर ही रकम जमा करा दी। सैफोंनी प्रतिष्ठान पर भी 1.87 लाख रुपये बकाया थे। इन सभी प्रतिष्ठान संचालकों ने मौके पर ही रकम जमा करा दी। इन्हें कार्य करने की भी अनुमति मिल गई। इन प्रतिष्ठानों को कर दिया सील

हिसार रोड पर एक फैक्टरी पर 2.29 लाख रुपये बकाया होने पर सील कर दिया। एनसीसी कैंटीन पर 7.80 लाख रुपये बकाया थे। रकम नहीं लौटाने पर सील कर दिया।

डीएवी पब्लिक स्कूल के निकट एक फैक्ट्री संचालक पर करीब दो लाख बकाया थे, इसलिए फैक्ट्री सील कर दी।

एक बैक्वेंट हाल पर 2.70 लाख रुपये बकाया होने के कारण सील कर दिया।

कमल कालोनी में एक साथ संचालित मीट, फर्नीचर, लोहे से संबंधित बिक्री की सामग्री वाली चार दुकानों को सील कर दिया। इन चारों ही दुकान संचालकों पर करीब 3.50 लाख रुपये बकाया था।

भिवानी स्टैंड के निकट एक प्रतिष्ठान पर चार लाख रुपये होने के कारण सील कर दिया।

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होटल-मैरिज पैलेस-रेस्टोरेंट में चल रहीं थीं शादियों की तैयारियां

निगम की टैक्स ब्रांच ने भी मौके का फायदा उठाया। शादियों के लिए होटल, मैरिज पैलेस और रेस्टोरेंट तक बुक हैं। 500 बकाएदारों में बड़े पैमाने पर होटल, मैरिज पैलेस, बैक्वेंट हाल भी शामिल हैं। निगम की टीम जब कार्रवाई करने पहुंची तो ज्यादातर होटल, मैरिज पैलेस में शादियों की तैयारियां चल रहीं थीं। कहीं हलवाई लगे हुए थे तो कई स्थानों पर सजावट का कार्य चल रहा था। कुछ स्थानों पर वर तो कहीं वधू पक्ष भी आ चुके थे। इसलिए शादी वाले परिवार भी चितित हो गए। रेस्टोरेंट तक में रिश्तेदारों का जमावड़ा था। हालांकि कुछ बकाएदारों ने मोहलत मांगी, लेकिन निगम राहत नहीं दी। वर्जन

हमने 500 बकाएदारों को एक माह पहले भी नोटिस दिए, इसके बाद भी नोटिस दिया। सात दिन पहले सीलिग के आखिरी नोटिस दिए। फिर भी बकाया रकम जमा नहीं कराई, इसलिए सीलिग की स्थाई कार्रवाई शुरू कर दी है। दो-तीन प्रतिष्ठानों में भी सीलिग के लिए गए थे। लेकिन संबंधित प्रतिष्ठान अन्य किसी ने खरीद लिए थे। इसलिए उन लोगों को अपने नाम प्रतिष्ठान करने के लिए मोहलत दी है।

जगदीश चंद्र, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम इन नियमों के तहत हुई कार्रवाई

निगम ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 130 के तहत सील किया। सील तोड़कर यदि कोई कार्य करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया जाएगा। वहीं, बकाएदारों की संपत्ति जैसे गाड़ी एवं बैंक खाते को अटैच करके भी बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली जा सकती है।


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