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रोहतक में अब पचास हजार से अधिक बकाएदारों की संपत्तियां होंगी सील

निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों पर दूसरे चरण में कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम ने टैक्स जमा न कराने वाले 50 हजार से अधिक रकम के बकाएदारों की प्रॉपर्टी सील होगी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 26 Nov 2020 09:40 AM (IST)Updated: Thu, 26 Nov 2020 09:40 AM (IST)
रोहतक में अब पचास हजार से अधिक बकाएदारों की संपत्तियां होंगी सील
रोहतक में अब पचास हजार से अधिक बकाएदारों की संपत्तियां होंगी सील

जागरण संवाददाता, रोहतक : नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों पर दूसरे चरण में कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम ने टैक्स जमा न कराने वाले 50 हजार से अधिक रकम के बकाएदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। करीब 700 से अधिक इस रकम के बकाएदारों को सात दिनों के अंदर बकाया बिल जमा कराना होना। निर्धारित अवधि के बाद निगम की टैक्स ब्रांच संबंधित बकाएदारों की इमारतों को सील करेगा। वहीं, निगम के अधिकारियों ने फैसला लिया है कि टैक्स जमा कराने के लिए शनिवार, रविवार और सोमवार को भी काउंटर खुले रहेंगे।

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नगर निगम के आयुक्त प्रदीप गोदारा ने प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी को लेकर टैक्स ब्रांच के अधिकारियों के साथ बैठक की। आयुक्त ने बताया कि अवकाश के बावजूद इन तीनों ही दिनों में काउंटरों पर टैक्स जमा कराने का इंतजाम कर दिया है। अतिरिक्त काउंटर लगाने की जरूरत पड़ेगी तो निगम प्रशासन यह भी इंतजाम करेगा। आयुक्त ने यह भी बताया कि 2020-2021 के लिए बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराएंगे तो 10 फीसद टैक्स की राहत मिलेगी। लाल डोरे वाले संपत्ति धारकों को 50 फीसद टैक्स माफी का फायदा मिलेगा। 2019-2020 के लिए बकाया टैक्स जमा कराने पर सौ फीसद ब्याज माफी का फायदा मिलेगा। हालांकि यह राहत 31 दिसंबर तक पूरा बकाया ब्याज सहित जमा कराने पर मिलेगी।

सात दिन बाद फिर से बड़ी कार्रवाई के आदेश

निगम ने पहले चरण में एक लाख रुपये से अधिक के 500 बकाएदारों को नोटिस दिए थे। अब दूसरे चरण में 50 हजार से अधिक और तीसरे चरण में 25 हजार रुपये तक के बकाएदारों को नोटिस दिए जाएंगे। अगले सप्ताह फिर से बड़ी कार्रवाई होगी। मंगलवार को भी निगम ने 15 प्रतिष्ठान सील किए थे। इनमें से पांच ने मौके पर ही रकम जमा करा दी, इसलिए उन्हें काम करने की अनुमति मिली। कुछ अन्य बकाएदारों ने भी रकम जमा करा दी है। इन धाराओं में होगी वसूली

आयुक्त प्रदीप गोदारा ने चेतावनी दी है कि सात दिनों के अंदर बकाया टैक्स जमा नहीं कराया तो नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 130 के तहत नोटिस दिए हैं। इस अवधि में बकाया जमा नहीं कराया तो बकाएदारों की संपत्ति जब्त करके, चल-अचल प्रॉपर्टी को बेचकर या फिर प्रॉपर्टी को अटैच करके भी अदायगी होगी। बकाएदारों के वाहन जैसे कार, बाइक, स्कूटर, अन्य वाहनों को बेचकर या फिर न्यायालय में केस करके भी बकाया रकम वसूली जा सकती है।


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