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नाबालिग लड़की बोली- सहमति से हुआ था सबकुछ, आरोपित से करूंगी शादी, कोर्ट ने किया युवक को बरी

दुष्कर्म मामले में नाबालिग लड़की ने कहा कि सबकुछ सहमति से हुआ था। वह लड़के से शादी करना चाहती है। इस पर कोर्ट ने युवक को बरी कर दिया।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sat, 29 Feb 2020 07:00 AM (IST)Updated: Sat, 29 Feb 2020 12:46 PM (IST)
नाबालिग लड़की बोली- सहमति से हुआ था सबकुछ, आरोपित से करूंगी शादी, कोर्ट ने किया युवक को बरी
नाबालिग लड़की बोली- सहमति से हुआ था सबकुछ, आरोपित से करूंगी शादी, कोर्ट ने किया युवक को बरी

जेएनएन, रोहतक। अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में उस समय नया मोड़ आ गया, जब कोर्ट के समक्ष पीड़ित छात्रा ने बयान दिया कि उसके साथ जबरदस्ती नहीं हुई है। सहमति से ही सब कुछ हुआ है। बालिग होने के बाद वह इसी युवक से शादी करेगी। छात्रा के बयान बदलने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित को बरी कर दिया है।

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मामले के अनुसार, जनवरी 2018 में कलानौर थाने में शिकायत देते हुए एक व्यक्ति ने बताया कि वह मजदूरी का काम करता है। उसके तीन बच्चे हैं। सबसे छोटी बेटी 15 साल की है जो 10वीं क्लास की छात्रा है। रात के समय उसकी बेटी अपनी दादी के पास सोती थी। सभी लोग खाना खाकर सो गए। सुबह होने पर जब बेटी को आवाज लगाई तो वह नहीं बोली। वहां पर जाकर देखा तो बेटी नहीं मिली। कोई उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू की। जिसके बाद उसे बरामद कर लिया गया।

छात्रा ने बयान दिया था कि पड़ोस के रहने वाले एक युवक ने उसे धमकी देकर रात के समय अपने घर बुलाया था। आरोपित ने धमकी दी थी कि यदि घर पर नहीं आई तो उसके परिवार की हत्या कर देगा। डर की वजह से वह उसके घर चली गई, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। धमकी देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला तभी से कोर्ट में चल रहा था। पीडि़ता के बार-बार बयान बदलने के बाद शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपित को बरी कर दिया है।

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