गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस पर शाम पांच बजे के बाद बेची जा सकेगी शराब
जागरण संवाददाता रोहतक नई आबकारी नीति के तहत अब गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर भी
जागरण संवाददाता, रोहतक : नई आबकारी नीति के तहत अब गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर भी ठेके खुले रहेंगे। हालांकि इसके लिए शाम पांच बजे का समय निर्धारित किया गया है। पांच बजे के बाद ठेके खोलकर शराब को बेचा जा सकेगा, वह अवैध नहीं माना जाएगा। गांधी जयंती पर ठेके पूरा दिन बंद रहेंगे।
दरअसल, सरकार की तरफ से मंगलवार को वर्ष 2019-20 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है, जो एक अप्रैल से लागू होगी। नई आबकारी नीति में कई बदलाव भी किए गए हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को लेकर भी निर्णय लिया गया है। दरअसल, अभी तक गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती पर शराब ठेके बंद रखने के आदेश थे। यदि कोई भी शराब ठेका खुला मिलता था तो उस पर कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गांधी जयंती पर ठेके पहले की तरह ही दिन भर बंद रहेंगे, लेकिन इन दोनों दिनों पर शाम पांच बजे के बाद ठेका खोला जा सकता है। इसके अलावा बार लाइसेंस लेने की फीस भी बढ़ा दी गई है। अभी तक बार का लाइसेंस लेने की फीस नौ लाख रुपये थी, लेकिन इस बार यदि कोई बार का लाइसेंस लेना चाहता है तो फीस तीन लाख रुपये अधिक भरनी होगी। इस बार इन गांवों में नहीं होगा शराब ठेका
आबकारी विभाग की तरफ से दो माह पहले उन ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव मांगे थे, जो अपने यहां पर शराब का ठेका नहीं चाहते थे। इसमें माड़ौदी जाटान, माड़ौदी रांगान, सराय अहमद नसीरपुर, दत्तौड़, काहनी साढ़े सात और काहनी साढे-12 की तरफ से विभाग को प्रस्ताव भेजे गए थे। प्रस्तावों के बाद विभाग की तरफ से गांवों में जांच कराई गई। इसमें देखा गया कि गांव की आबादी कितनी है और एक साल में अवैध शराब के वहां पर कितने केस मिले हैं। यदि वहां पर केस मिलते हैं तो माना जाता है कि यहां शराब की डिमांड है और वहां पर ठेका खोल दिया जाता है। जांच पड़ताल के बाद केवल काहनी साढ़े सात में ठेका खुलेगा, जबकि प्रस्ताव भेजने वाली अन्य ग्राम पंचायतों में इस बार ठेका नहीं खुलेगा। नई नीति में यह बदलाव किए गए हैं। जो एक अप्रैल से लागू होगी। अब शाम पांच बजे के बाद गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर ठेके खोले जा सकेंगे।
- सुरेश कुमार, आबकारी इंस्पेक्टर