ऑनर किलिंग: प्रेम संबंध में पड़ी बेटी की हत्या करने वाले माता-पिता और भाई को उम्रकैद
अदालत ने ऑनर किलिंग मामले मेंं लड़की के माता-पिता और भाई उम्रकैद की सजा सुनाई है। लड़की का एक युवक से प्रेम संबंध था। परिवार वालों को पता चला तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी।
रोहतक, जेएनएन। ऑनर किलिंग के एक मामले में अदालत ने लड़की के मां-बाप और भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना लगाने के भी आदेश दिए हैं। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दोषियों ने जो अपराध किया है वह माफी के लायक नहीं हैं। ऑनर किलिंग जैसे जघन्य अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जानी आवश्यक है।
5 जनवरी 2017 को शिवाजी कालोनी पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक परिवार ने अपनी बेटी का मर्डर कर दिया है। हत्या के बाद वह शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी में हैं। पुलिस वहां पहुंची तो परिवार के लोग श्मशान में लड़की के शव का अंतिम संस्कार कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को चिता से बाहर निकालकर जांच पड़ताल शुरू की।
हरी सिंह कालोनी निवासी प्रदीप शर्मा ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि वह सीमा नामक लड़की से प्रेम करता था। उन्होंने 21 दिसंबर 2016 को कोर्ट में शादी भी कर ली थी। इसका पता चला तो सीमा के परिजनों ने विरोध शुरू कर दिया। वह अपने परिजनों के पास मेरठ जा रहा था। रास्ते में उसने सीमा को फोन किया तो उसके परिजनों ने कहा कि सीमा की मौत हो चुकी है।
इसके बाद प्रदीप ने पुलिस को सूचित कर उसके परिजनों पर सीमा की हत्या का आरोप लगाया था। इस पर पुलिस ने सीमा के पिता खुशीराम, उसके भाई ङ्क्षरकू और उसकी मां अंग्रेजो को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। अब बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अपनी संतान को मारने वाले को माफी नहीं
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि अपनी ही संतान की हत्या करने वाले दोषियों को किसी भी हाल में माफ नहीं किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपनी संतान की हत्या कर सकता है, उसे खुले में छोडऩा किसी भी हाल में समाज के लिए खतरे से खाली नहीं है।