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खुले स्थानों पर कार्यक्रम में 50, इंडोर के लिए 30 तो अंतिम संस्कार में 20 लोग हो सकेंगे शामिल

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन कैप्टन मनोज कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना महामारी के मद्देनजर सामाजिक शैक्षणिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक व अन्य गतिविधियों में लोगों के शामिल होने की संख्या निर्धारित की है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Apr 2021 08:54 AM (IST)Updated: Wed, 28 Apr 2021 08:54 AM (IST)
खुले स्थानों पर कार्यक्रम में 50, इंडोर के लिए 30 तो अंतिम संस्कार में 20 लोग हो सकेंगे शामिल
खुले स्थानों पर कार्यक्रम में 50, इंडोर के लिए 30 तो अंतिम संस्कार में 20 लोग हो सकेंगे शामिल

जागरण संवाददाता, रोहतक : जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन कैप्टन मनोज कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना महामारी के मद्देनजर सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक व अन्य गतिविधियों में लोगों के शामिल होने की संख्या निर्धारित की है। आदेशों में कहा गया है कि ऐसी सभी गतिविधियां कोरोना महामारी के प्रति उचित व्यवहार जैसे सामाजिक दूरी की पालना, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन हाथों को साफ करना और थर्मल स्कैनिग आदि की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि इंडोर स्पेस में हाल की कुल क्षमता का 50 प्रतिशत प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए अधिकतम संख्या 30 लोगों की निर्धारित की गई है। इनमें सभी सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बार, होटल, क्लब व जिम आदि शामिल है। इंडोर स्थानों की क्षमता का निर्धारण हाल में उपलब्ध कुर्सियां व खड़े होने की क्षमता और कवर्ड एरिया को ध्यान में रखते हुए स्थानीय शहरी निकाय विभाग निर्धारित किया जाएगा। आदेशों में कहा गया है कि खुले स्थानों पर अधिकतम 50 लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति रहेगी। अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इन आदेशों के कड़ाई से प्रवर्तन के लिए अतिरिक्त उपायुक्त को ऑवर ऑल इंचार्ज बनाया गया है। रोहतक, महम व सांपला के एसडीएम इस कार्य के लिए अपने-अपने क्षेत्राधिकार में प्रभारी रहेंगे। तीनों एसडीएम जिला पुलिस अधीक्षक को सूचित कर उपरोक्त गतिविधियों के आयोजन के लिए अनुमति देंगे। सामाजिक-धार्मिक आयोजनों के लिए लेनी होगी अनुमति

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जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक व अन्य गतिविधियों के आयोजन के लिए संबंधित आयोजनकर्ताओं को जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेनी होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित विभाग व पुलिस से एनओसी लेने के उपरांत यह अनुमति जारी करेंगे। आदेशों में जनसाधारण को सलाह दी गई है कि वे शादी या अन्य कार्यक्रम दिन के समय करें ताकि रात के समय कोरोना क‌र्फ्यू के दौरान भीड़ में ट्रैफिक की असुविधा से बचा जा सके।


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