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राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खेरड़ी में विद्यार्थियों को दी कानूनी जानकारी

संवाद सहयोगी, कलानौर : मानवाधिकार एवं ऐसिड अटैक से संबंधित कानून के विषय पर बुधवार को

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Feb 2019 06:43 PM (IST)Updated: Wed, 20 Feb 2019 06:43 PM (IST)
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खेरड़ी में विद्यार्थियों को दी कानूनी जानकारी
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खेरड़ी में विद्यार्थियों को दी कानूनी जानकारी

संवाद सहयोगी, कलानौर : मानवाधिकार एवं ऐसिड अटैक से संबंधित कानून के विषय पर बुधवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खेरड़ी के प्रांगण में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रोहतक के पैनल के वरिष्ठ अधिवक्ता राजबीर कश्यप द्वारा एक निशुल्क कानूनी जागरुकता व साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

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वरिष्ठ अधिवक्ता कश्यप ने बताया कि सन 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों के सार्वभौम (यूनिवर्सल) अधिकारों को अपनाया था, जिसमें मानव समुदाय के लिए राष्ट्रीयता, ¨लग, रंग, धर्म, भाषा और किसी भी आधार पर बिना भेदभाव किए बुनियादी अधिकार सुनिश्चित किए गए। यह सब द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान मानव समाज पर ढाए गए जुल्म, सितम और उसके बाद असमानता, ¨हसा, भेदभाव को देखते हुए अधिकारों की जरूरत को समझकर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा औपचारिक रूप से 4 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्ण अधिवेशन में लाया गया, जिसके तहत महासभा ने प्रस्ताव 423 (वी) को घोषित कर सभी देशों को अपने अपने तरीके से मनाने के लिए कहा।

सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस मदन बी लोकुर की पीठ ने एसिड अटैक के पीडितों के इलाज और सुविधाओं के लिए गाइडलाइन जारी की है कि कोई भी अस्पताल तेजाब हमले के पीडित को इलाज से मना नहीं कर सकता है, सभी राज्यों को तेजाब हमले के शिकार को कम से कम तीन लाख रुपये की मदद मुहैया करानी होगी, पीडित का इलाज भी मुफ्त कराना सरकार की ही जिम्मेदारी होगी, तेजाब की खुली बिक्री पर भी रोक रहेगी तथा न्यायालय ने यह भी कहा है कि एसिड अटैक पीडित को सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिससे उसे भविष्य में सारी सुविधाएं मिल सकें।

इस अवसर पर पीएलवी माया देवी, प्री¨सपल अमरजीत ¨सह, लिगल लिटरेसी विभाग के इंचार्ज जयकरण, अध्यापकगण व विद्यार्थीगण उपस्थित रहे।


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