Move to Jagran APP

क्रेन से वाहन उठाने के मामले में अब 15 को होगी सुनवाई

क्रेन से वाहन उठाने के मामले में शुक्रवार को सिविल जज के कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस प्रकरण में 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। पिछली बार नौ अप्रैल को सुनवाई हुई थी। पूरे मामले में अभी तक राजनीति गरमाई हुई है। वार्ड-10 के पार्षद ने भी कोर्ट जाने की बात कही है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 10 Apr 2021 08:28 AM (IST)Updated: Sat, 10 Apr 2021 08:28 AM (IST)
क्रेन से वाहन उठाने के मामले में अब 15 को होगी सुनवाई
क्रेन से वाहन उठाने के मामले में अब 15 को होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, रोहतक : क्रेन से वाहन उठाने के मामले में शुक्रवार को सिविल जज के कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस प्रकरण में 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। पिछली बार नौ अप्रैल को सुनवाई हुई थी। पूरे मामले में अभी तक राजनीति गरमाई हुई है। वार्ड-10 के पार्षद ने भी कोर्ट जाने की बात कही है।

loksabha election banner

नगर ने बीते साल एक साल के लिए क्रेन से वाहन उठाने का ठेका किया था। नगर निगम के आयुक्त प्रदीप गोदारा ने पार्षद राहुल देशवाल की आपत्ति के बाद ठेका रद कर दिया था। 31 मार्च तक ठेकेदार ने कार्य किया। एक अप्रैल को कार्य बंद हो गया। इसीलिए ठेकेदार अजय हुड्डा, भीष्म शर्मा ने कोर्ट में जाने का फैसला लिया था। पूरे मामले में सुनवाई हुई। ठेकेदार ने अभी तक पार्षदों और अधिकारियों की सिफारिशों पर छोड़े गए वाहनों का ब्योरा दिया था। दूसरी ओर, वीरवार को नगर निगम हाउस की बैठक के दौरान वार्ड-10 के पार्षद राहुल देशवाल ने भी कोर्ट जाने का फैसला लिया है। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाते हुए फिर से संबंधित ठेकेदार को ठेका दिए जाने की साजिश रचने के आरोप लगाए थे। साक्ष्य के तौर पर उन्होंने छह पार्षदों की तरफ से एक पत्र पर हस्ताक्षर वाला दस्तावेज दिखाया था।

नगर निगम के सहायक जिला न्यायवादी (एडीए) अधिवक्ता अजय हुड्डा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट में क्रेन से वाहन उठाने से संबंधित ठेके को लेकर सुनवाई हुई। अब इसी प्रकरण में दोबारा से 15 अप्रैल को सुनवाई होगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.