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गांजा सप्लायर को पांच साल की कैद

जागरण संवाददाता, रोहतक : गांजा की सप्लाई करने के मामले में एक दोषी को पांच साल की सजा स

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Feb 2019 11:55 PM (IST)Updated: Wed, 20 Feb 2019 11:55 PM (IST)
गांजा सप्लायर को पांच साल की कैद
गांजा सप्लायर को पांच साल की कैद

जागरण संवाददाता, रोहतक : गांजा की सप्लाई करने के मामले में एक दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फकरुद्दीन की अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार अक्तूबर 2017 में शिवाजी कालोनी पुलिस ने बालंद रोड पर मनीष निवासी डीघल को स्कूटी पर गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया था। आरोपित के पास से करीब 15 किलो गांजा भी बरामद किया था। बुधवार को एडीजे द्वारा मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपित को पांच वर्ष कैद की सजा सुना दी।


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