लूट के मामले में तीन दोषियों को पांच साल की सजा
जागरण संवाददाता, रोहतक : लूटपाट के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संत प्रकाश की कोर्ट
जागरण संवाददाता, रोहतक : लूटपाट के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संत प्रकाश की कोर्ट ने तीन दोषियों को पांच साल की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार, गांधरा गांव के रहने वाले नवीन ने सितंबर 2017 में सांपला थाने में शिकायत दी थी कि वह वह पंचकूला से रोहतक आया था। रात के समय अपने गांव पैदल ही जा रहा था। तिलियार पेट्रोल पंप के नजदीक बाइक सवार तीन बदमाशों ने चाकू की नोंक पर उससे 1700 रुपये और एटीएम लूट लिए। इसके बाद आरोपित को साथ लेकर एटीएम से रुपये निकालने की भी कोशिश की थी। इस मामले में पुलिस ने रोहित, आकाश और राहुल को गिरफ्तार किया था। मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने तीनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। आरोपितों पर जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।