अनाधिकृत कालोनियों में जिलावासी प्लाट न खरीदें : डीसी
जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जिला वासियों से अवैध कालोनियों में प्लाट न लेने का आह्वान करते हुए कहा है कि अवैध क्षेत्र में सक्रिय भू-माफिया से सतर्क रहने की जरूरत है। कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि रोहतक तहसील के अंतर्गत आने वाले बोहर रोहतक व पाड़ा शहरी क्षेत्रों में भू माफियाओं द्वारा अवैध कालोनी काटी जाने की सूचना प्राप्त हुई है।
जागरण संवाददाता, रोहतक : जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जिला वासियों से अवैध कालोनियों में प्लाट न लेने का आह्वान करते हुए कहा है कि अवैध क्षेत्र में सक्रिय भू-माफिया से सतर्क रहने की जरूरत है। कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि रोहतक तहसील के अंतर्गत आने वाले बोहर, रोहतक व पाड़ा शहरी क्षेत्रों में भू माफियाओं द्वारा अवैध कालोनी काटी जाने की सूचना प्राप्त हुई है। मौका निरीक्षण के उपरांत यह पाया गया कि भू-माफियाओं द्वारा अवैध कालोनियों का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने तहसीलदार रोहतक को निर्देश दिए हैं कि वे चिन्हित खसरा व किला नंबर में रजिस्ट्री ना करें। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता को भी निर्देश दिए कि उपरोक्त किला व खसरा संख्या में काटी जा रही अवैध कालोनियों में न तो बिजली के खंभे लगाए जाए, न ही ट्रांसफार्मर, न ही बिजली के कनेक्शन दिया जाए। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि जिला के बोहर, रोहतक व पाड़ा शहरी क्षेत्रों में अनाधिकृत कालोनियां विकसित करने का मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है। उन्होंने जिलावासियों का आह्वान किया है कि वे इन अनाधिकृत कालोनियों में प्लाट इत्यादि न खरीदें। उन्होंने संबंधित तहसीलदार को निर्देश जारी किए है कि वे इन क्षेत्रों में कोई भी सेल डीड पंजीकृत न करें।
क्र.सं. गांव/क्षेत्र खसरा संख्या/किला संख्या 1. बोहर 214//1, 2, 3, 6, 213//5, 199//1/1, 10/1/1, 10/2, 10/1/2 2. रोहतक 6713, 6714, 6715/1, 6715/2, 6716, 5795, 5796, 6682, 7039, 7040, 6749/1/1, 6749/1, 6749, 6748, 6749/1/2, 7925, 7926, 7927, 7928, 7929 3. पाड़ा 11//1, 11/2/2, 20/1, 51/4/1, 4/2, 4/2/2, 5, 6/2, 43//1/1, 1/2, 2, 3