अस्थाई पार्किंग में वाहन खड़े करके बाजारों में जाएंगे ग्राहक, शाम सात बजे के बाद नहीं लग सकेंगी रेहड़ियां
कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन को भी चिता में डाल दिया है। प्रशासन ने बाजार प
कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन को भी चिता में डाल दिया है। प्रशासन ने बाजार, प्रतिष्ठान एवं दुकानों व अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए नए सिरे से नियम लागू कर दिए हैं। अधिकतर प्रतिष्ठान-बाजार सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक लेफ्ट-राइट के हिसाब से ही संचालित होंगे। वहीं, बाजारों में वाहनों को ले जाने पर पूरी तरह से रोक होगी। पार्किंग स्थलों पर वाहन खड़ा करके बाजारों में जाना होगा। अस्थाई पार्किंग स्थलों में ही वाहन खड़े किए जा सकेंगे। शहरी क्षेत्र में बाजारों के निकट अस्थाई पार्किंग का इंतजाम किया जाएगा। रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी को भी बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। फेरी लगाने वाले रेहड़ी संचालकों को शाम सात बजे के बाद रेहड़ी लगाने की अनुमति नहीं होगी।
जिला उपायुक्त आरएस वर्मा ने अपने आदेशों में कहा है कि नगर निगम आयुक्त प्रदीप गोदारा पार्किंग स्थलों हुडा कॉम्प्लेक्स के मैदान और भगत सिंह पार्किंग व अन्य स्थान पर वाहन खड़े कराने के इंतजाम कराएंगे। पुलिस अधीक्षक पार्किंग स्थलों के संचालन के लिए पुलिस बल मुहैया कराएंगे। सभी शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल, शॉपिग मॉल, सिनेमा हॉल, बार, तरणताल, जिम, ऑडोटोरियम हॉल, एवं होटल आदि खोलने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि जिन होटलों को कोरोना के उद्देश्य से प्रयोग किया जा रहा है, वह खुले रहेंगे। शहरी या फिर ग्रामीण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की आर्थिक यानी यहां दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। वहीं, महम, सांपला और कलानौर कस्बों में मार्केट क्षेत्रफल कम होने के कारण उपरोक्त नियम लागू नहीं होंगे। यहां सभी दुकानें सुबह नौ बजे से शाम छह बजे संचालित होंगी।
अब इन सख्त नियमों में होगी कार्रवाई
जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपने आदेशों में कहा है कि अब नियम तोड़ने वाले दुकानदारों, व्यक्ति, समूह, संस्था आदि पर सख्त कार्रवाई होगी। जो भी अनुमति हैं वह रद कर दी जाएंगी। संबंधित व्यक्ति, संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51 व 60 और भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई हो सकती है। प्रतिष्ठानों-दुकानों का ब्योरा : व्यवसाय संचालिक करने का समय ::::::::::::::::
1. दुग्ध एवं डेयरी उत्पाद, चाय स्टाल, सब्जी एवं फल, मिठाई की दुकान, किरायाणा स्टोर, बेकरी, रसायन, बीज, खाद, कृषि यंत्र, वीटा बूथ व चश्मे की दुकानें की दुकानें-प्रतिष्ठान सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक।
2. क्रम संख्या-1 में वर्णित व्यवसायिक क्रियाकलापों को छोड़कर सभी दुकानें, जिनकी गणना की प्रक्रिया पूर्व से पश्चिम बायां और उत्तर से दक्षिण बायां नियम लागू होगा। सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को दाएं तरफ की दुकानें और मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को बाएं तरफ की दुकानें सुबह नौ बजे से शाम छह तक खुलेंगी।
3. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एवं अन्य बाजार जिनमें दुकानों के नंबर दिए गए हैं उनमें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सम नंबर वाली दुकानें एवं मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को विषम नंबरों की दुकानें सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी।
4. आटोमोबाइल, शोरूम, सर्विस स्टेशन, टायर पंक्चर, वेल्डिग, गाड़ियों की मरम्मत संबंधित दुकानें-चालक प्रशिक्षण स्कूल सुबह नौ से शाम छह बजे तक खुलेंगे।
5. क्लीनिक व दवाइयों की दुकानें(आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं रविवार के दुकान खुलने का रोस्टर उपायुक्त की अनुमति से तय होगा) सुबह नौ से शाम छह बजे तक।
5. रेस्टोरेंट, होटल में स्थित रेस्टोरेंट, ढाबे व अन्य भोजनालय, रेस्टोरेंट संचालक अपने यहां लोगों को खाने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन घरों में खाना पहुंचाने के लिए रसोई का संचालन होगा। रात नौ बजे के बाद खाना पहुंचाने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट खाना पहुंचाने से संबंधित सूची पर दर्शाते हुए आधा शटर नीचे रखेंगे। इस श्रेणी के प्रतिष्ठान सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे।
6. भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से अलग एकल ढाबे सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक खुल सकेंगे।
7. नाई, सैलून, ब्यूटी पार्लर और मीट की दुकानें सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक संचालित होंगीं।
8. पेट्रोल पंप(आपातकालीन सेवाओं के लिए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक जिला उपायुक्त की अनुशंसा से जारी करेंगे) सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक संचालित होंगे।
9. टैक्सी में एक चालक और दो सवारियां ही बैठने की अनुमति होगी।