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अनुग्रह सहायता राशि के लिए आवेदन करें कोरोना मृतक पात्र परिवार

उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि राज्य सरकार के निर्णय अनुसार कोरोना मृतकों के पात्र परिजनों को अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 24 Jan 2022 06:54 PM (IST)Updated: Mon, 24 Jan 2022 06:54 PM (IST)
अनुग्रह सहायता राशि के लिए आवेदन करें कोरोना मृतक पात्र परिवार
अनुग्रह सहायता राशि के लिए आवेदन करें कोरोना मृतक पात्र परिवार

जागरण संवाददाता, रोहतक : उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि राज्य सरकार के निर्णय अनुसार कोरोना मृतकों के पात्र परिजनों को अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

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कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि पात्र परिवार अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर सभी आवेदन दावों का निपटारा किया जाएगा और आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रियाओं के माध्यम से अनुग्रह सहायता वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के निकटतम संबंधी को 50 हजार रुपये प्रति केस के अनुसार अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर आनलाइन सेवा की शुरुआत की है। इन कागजातों की होती है जरूरत

उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि अब आवेदक दो निर्दिष्ट दस्तावेजों अर्थात् मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति और कोविड-19 पाजिटिव रिपोर्ट की प्रति के साथ अपना दावा आवेदन आनलाइन जमा कर सकते हैं। इस सेवा को परिवार पहचान पत्र के साथ एकीकृत करके विकसित किया गया है। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर सभी आवेदन दावों का निपटारा किया जाएगा और आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रियाओं के माध्यम से अनुग्रह सहायता वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह योजना हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में होगी। उन्होंने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विधिवत सत्यापन के बाद लाभार्थी को अनुग्रह राशि जारी की जाएगी।


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