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बाल विवाह कराने वाली मां पर शिकंजा, मांगे थे बालिग होने के सबूत

लड़की की मां मूर्ति ने लिखित में बयान दिया कि वह उसकी शादी मुरथल निवासी नरेंद्र से कर रही है।

By Ankit KumarEdited By: Published: Wed, 22 Mar 2017 02:09 PM (IST)Updated: Wed, 22 Mar 2017 02:20 PM (IST)
बाल विवाह कराने वाली मां पर शिकंजा, मांगे थे बालिग होने के सबूत
बाल विवाह कराने वाली मां पर शिकंजा, मांगे थे बालिग होने के सबूत

जेएनएन, रोहतक। जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी करमिंद्र कौर ने गांव बालंद की एक महिला के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया है। अधिकारी का आरोप है कि महिला फरवरी माह में ही शादी कर चुकी है। जिला संरक्षण एवं बाल विवाह अधिकारी करमिंद्र कौर ने बताया कि 28 फरवरी को पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना आई थी कि बालंद गांव में एक नाबालिग लड़की की शादी की जा रही है।

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इसके बाद विभाग ने इस मामले की जांच करने के लिए ईएसआइ जयप्रकाश को गांव में भेजा। उन्होंने नाबालिग लड़की की मां के बयान लिए तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी बालिग है और वह इसके सबूत तीन मार्च तक उनके ऑफिस में दे देगी। लड़की की मां मूर्ति ने लिखित में बयान दिया कि वह उसकी शादी मुरथल निवासी नरेंद्र से कर रही है। जांच में सामने आया है कि बालंद निवासी मूर्ति ने विभाग को गुमराह करके अपनी नाबालिग बेटी की शादी कर दी। इसके बाद पुलिस ने लड़की के स्कूल से उसका सर्टिफिकेट निकलवाया तो वह नाबालिग निकली। जिस समय उसकी शादी हुई, उस समय उसकी उम्र 16 साल थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

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