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बिना अनुमति के नहीं हो सकेगी रस्म क्रिया से लेकर शादी समारोह, नियमों के उल्लंघन पर 50 हजार का जुर्माना

जागरण संवाददाता रोहतक कोविड-2019 के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। नियमों का उल्लं

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Aug 2020 09:07 AM (IST)Updated: Fri, 07 Aug 2020 09:07 AM (IST)
बिना अनुमति के नहीं हो सकेगी रस्म क्रिया से लेकर शादी समारोह, नियमों के उल्लंघन पर 50 हजार का जुर्माना
बिना अनुमति के नहीं हो सकेगी रस्म क्रिया से लेकर शादी समारोह, नियमों के उल्लंघन पर 50 हजार का जुर्माना

जागरण संवाददाता, रोहतक: कोविड-2019 के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नगर निगम प्रशासन सख्ती दिखाएगा। निगम प्रशासन ने जिला उपायुक्त के आदेशों का हवाला देते हुए सख्त हिदायतें दी हैं। निगम आयुक्त की तरफ से जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि रस्म क्रिया से लेकर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व शादी समारोह के लिए डीसी कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। अनुमति के बाद भी कार्यक्रम आयोजित कराने वालों को नियमों का पालन करना होगा। यदि कहीं नियम टूटे तो आयोजन से जुड़े संबंधित व्यक्ति को 50 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा।

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नगर निगम के भूमि अधिकारी(एलओ) सुरेंद्र गोयल ने बताया है कि संक्रमण के मामलों को रोकने के लिए सख्त नियम तय किए गए हैं। एलओ ने बताया है कि निगम आयुक्त प्रदीप गोदारा के पास पत्र आ चुका है। जिला उपायुक्त कार्यालय से लिखित में अनुमति लेनी होगी। उसमें तय किया गया है कि शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शिरकत नहीं कर सकेंगे। इसी तरह रस्म क्रिया के लिए भी अनुमति लेनी होगी। निगम के आयुक्त की तरफ से जारी किए गए नए नियमों में तय किया गया है कि शारीरिक दूरी के नियम का हर हाल में पालन करना होगा। मास्क लगाने से लेकर दूसरे सभी नियमों का भी पालन करना होगा। प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचने पर तीन के चालान

एलओ ने बताया है कि शहरी क्षेत्र में किसी भी सूरत में प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री नहीं कर सकते हैं। फिर भी बड़े बाजार और बाबरा बाजार में तीन दुकानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री मिली। इसलिए दो दुकानदारों के तीन-तीन हजार के चालान काटे गए। जबकि एक दुकानदार का 1500 रुपये का चालान काटा गया है। अब नियमित तौर से कार्रवाई होगी। दूसरी ओर, जिन बाजारों में लेफ्ट-राइट का नियम है। वहां तीन दुकानें खुली मिलने पर निगम प्रशासन की टीमों ने जुर्माना लगाया। वर्जन

रस्म क्रिया से लेकर शादी समारोह, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि कार्यक्रमों के लिए डीसी कार्यालय से लिखित में अनुमति लेनी होगी। अनुमति मिलने के बाद भी कार्यक्रमों का आयोजन नियमों के हिसाब से कराना होगा। यदि किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

सुरेंद्र गोयल, एलओ, नगर निगम


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