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जिले में 23943 वाहनों ने नहीं भरा टैक्स, डिफाल्टर घोषित कर किए गए ब्लैक लिस्ट

आरटीए (क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण) सचिव ने टैक्स नहीं भरने वाले करीब

By JagranEdited By: Published: Sun, 14 Mar 2021 06:50 AM (IST)Updated: Sun, 14 Mar 2021 06:50 AM (IST)
जिले में 23943 वाहनों ने नहीं भरा टैक्स, डिफाल्टर घोषित कर किए गए ब्लैक लिस्ट
जिले में 23943 वाहनों ने नहीं भरा टैक्स, डिफाल्टर घोषित कर किए गए ब्लैक लिस्ट

विनीत तोमर, रोहतक

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आरटीए (क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण) सचिव ने टैक्स नहीं भरने वाले करीब 23900 वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की है। ऐसे वाहनों को चिन्हित कर डिफाल्टर घोषित किया गया, जिसके बाद अब उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। जिन वाहनों को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है अब उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें किसी भी हालत में सड़क पर नहीं उतरने दिया जाएगा। वाहन के मिलने के बाद उसे जब्त किया जाएगा और जुर्माने के साथ टैक्स लिया जाएगा। दरअसल, जिले में 58866 कामर्शियल वाहन पंजीकृत है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 23900 वाहन ऐसे भी है, जिन्होंने काफी समय से टैक्स ही नहीं भरा। जो विभाग की तरफ से डिफाल्टर घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा जिले में दो लाख 40 हजार 142 नॉन कामर्शियल वाहन पंजीकृत है। इसमें 43 वाहन डिफाल्टर की श्रेणी में डाले गए हैं। यह देना होता है टैक्स

नियमानुसार, वाहनों से रोड टैक्स, पैसेंजर टैक्स और मोटर व्हीकल टैक्स संबंधित कई अन्य टैक्स लिए जाते हैं। नॉन कामर्शियल वाहन को रजिस्ट्रेशन के समय एक बार टैक्स जमा कराना होता है, जबकि कामर्शियल वाहनों को मासिक और तिमाही टैक्स लिया जाता है। जो वाहन मालिक पर निर्भर करता है कि मासिक देना चाहता है या फिर तिमाही। इस तरह बढ़ रही डिफाल्टरों की संख्या

एनसीआर (नेशनल कैपिटल रिजन) में डीजन वाहनों की वैधता 10 साल और पेट्रोल वाहनों की वैधता 15 साल तक निर्धारित है। इसी तरह सीएनजी वाहन की वैधता भी 15 साल निर्धारित है। इस अवधि के बाद वाहन की उम्र पूरी मानी जाती है, जिसके बाद वह एनसीआर में नहीं चलाया जा सकता। ऐसे में डिफाल्टर की सूची में अधिकतर ऐसे वाहन है, जिनकी वैधता खत्म हो चुकी है और वाहन भी या तो खत्म हो चुका है या फिर किसी अन्य प्रदेश में चला गया है। वाहन मालिकों ने इसकी जानकारी विभाग को नहीं दी, जिस कारण विभाग के रिकार्ड में आज भी यह वाहन पंजीकृत है और साल दर साल टैक्स बढ़ता जा रहा है। वर्जन

जिन वाहनों ने लंबे समय से टैक्स नहीं भरा है उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। ऐसे वाहन मालिकों की तलाश भी कराई जा रही है। जिनसे जुर्माने के साथ टैक्स वसूला जाएगा। बिना टैक्स दिए किसी भी वाहन को नहीं चलने दिया जाएगा।

- डा. संदीप गोयत, आरटीए सचिव रोहतक


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