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11 विभागों पर करोड़ों रुपये बकाया, निगम प्रशासन ने थमाया नोटिस

जागरण संवाददाता, रोहतक : नगर निगम प्रशासन ने बकायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया

By JagranEdited By: Published: Wed, 14 Nov 2018 06:41 PM (IST)Updated: Wed, 14 Nov 2018 06:41 PM (IST)
11 विभागों पर करोड़ों रुपये बकाया, निगम प्रशासन ने थमाया नोटिस
11 विभागों पर करोड़ों रुपये बकाया, निगम प्रशासन ने थमाया नोटिस

जागरण संवाददाता, रोहतक : नगर निगम प्रशासन ने बकायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। फिलहाल टॉप-100 बकायेदारों में शामिल सरकारी विभागों को भी नोटिस दिए गए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने की स्थिति में संपत्ति अटैच करने से लेकर कोर्ट केस के माध्यम से बकाया वसूली की चेतावनी दी गई है। बड़े बकायेदार सरकारी विभागों को नोटिस दिए गए हैं। होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस, गैस एजेंसी, शोरूम संचालकों से लेकर सिनेमा हॉल आदि बकायेदारों का ब्योरा तैयार किया गया है। जल्द ही सभी बकायेदारों को नोटिस दिए जाएंगे। ट्रेड लाइसेंस न देने वालों को पहले ही चेताया जा चुका है।

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32 करोड़ का लक्ष्य, इसलिए कसा शिकंजा

नगर निगम प्रशासन की ओर से 2018-19 वित्तीय वर्ष के लिए 32 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया है। लक्ष्य को पिछड़ता हुआ देख नगर निगम प्रशासन की ओर से बकायेदार का ब्योरा तैयार किया जा रहा है। सरकारी के साथ ही निजी, औद्योगिक व दूसरे बकायेदार को भी चिह्नित करके ब्योरा फाइनल किया जा रहा है।

दो-दो नोटिस पहले दिए, अब आखिरी नोटिस

विभागीय सूत्रों का कहना है कि बकायेदार को हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा-330, 331, 335, 336 के तहत नोटिस दिए जाते हैं। पहली और दूसरी बार में टैक्स जमा कराने के लिए नोटिस दिए जाते हैं। जबकि तीसरी बार नोटिस आखिरी होता है। इसके बाद निगम प्रशासन बकायेदार का मामला कोर्ट में ले जा सकता है। चल-अचल संपत्ति की बोली, वाहन आदि जब्त करके बकाए की वसूली करा सकता है। सरकारी विभागों को पहले ही दो-दो नोटिस दिए जा चुके हैं।

बकाया जमा न कराने पर सालाना 18 फीसद ब्याज

आयुक्त का कहना है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा-130 के तहत बकाया वसूली के लिए नोटिस दिए गए हैं। जिसमें संपत्ति जब्त करने, कोर्ट में केस करके बकाया वसूली तक की प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी। वाहन, चल-अचल संपत्तियों की बिक्री का भी अधिकार निगम प्रशासन के पास होगा। इनका यह भी कहना है कि समय पर रकम जमा न कराने पर 18 फीसद सालाना व 1.50 फीसद ब्याज उपभोक्ताओं को देना होगा। ट्रेड लाइसेंस न लेने या रिन्युअल न कराने पर प्रतिदिन जुर्माना भी किया जा सकेगा। सभी उपभोक्ताओं को चेताया गया है कि रकम जमा न होने की स्थिति में यह आखिरी नोटिस होगा। फिर कोर्ट केस किए जाएंगे।

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हमने बकायेदार का ब्योरा तैयार कराया है। कई सरकारी विभागों पर भी रकम बकाया है। हमने सभी को नोटिस देना शुरू कर दिया है। ब्योरा तैयार होता रहेगा और हम नोटिस देते रहेंगे। हमारा यह भी कहना है कि किसी को कोई परेशानी है तो वह लिखित में दस्तावेज दें। जो भी परेशानी होगी उसे दिखवाएंगे। मगर हर हाल में बकाया रकम जमा करानी होगी।

आरएस वर्मा, आयुक्त, नगर निगम

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इन विभागों पर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया, नोटिस मिले

विभाग : कुल बकाया

जिला वन अधिकारी(डीएफओ) : 1 करोड़ 63 लाख 28 हजार 245

¨सचाई विभाग अधीक्षण अभियंता : 1 करोड़ 39 लाख 1054

जिला सैनिक बोर्ड : 5 लाख 53 हजार 45

एसपी कार्यालय : 16 लाख 80 हजार 575

छोटूराम स्टेडियम खेल विभाग : 3 करोड़ 26 लाख 98 हजार 800

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण : 42 लाख 5768

लोक निर्माण विभाग एक्सईएन : 96 लाख 20 हजार 139

पीजीआइएमएस : 1 करोड़ 21 लाख 88 हजार 426

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय : 58 लाख 10 हजार 698

जेल प्रशासन : 25 लाख 99 हजार

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम : 6 करोड़ 66 लाख 44 हजार 288 नोट : रकम रुपये में।


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