टोल पर मिलने वाली छूट खत्म, जेब पर बढ़ेगा बोझ
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-352 पर गांव गंगायचा जाट के निकट बने टोल प्लाजा पर अब 0 से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वाहन मालिकों को भी पूरा टोल देना होगा।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-352 पर गांव गंगायचा जाट के निकट बने टोल प्लाजा पर अब 0 से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वाहन मालिकों को भी पूरा टोल देना होगा। सरकार द्वार टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के ग्रामीणों को दी जाने वाली सब्सिडी की योजना को बंद कर दिया है। अब टोल पार करने के लिए 0 से 20 किलोमीटर में आने वाले गावों के वाहन चालकों को प्रति माह 285 रुपये का रिचार्ज कराना होगा। टोल पर मिलने वाली छूट वापस लेने से आस-पास के गांवों के ग्रामीणों में सरकार के प्रति रोष है।
प्रदेश सरकार ने टोल प्लाजा के आस-पास के गांवों के वाहन मालिकों को रियायत देने के लिए 15 अगस्त 2014 से टोल राहत नीति शुरू की थी। यह नीति हर साल 15 अगस्त को आगामी एक साल के लिए बढ़ा दी जाती थी। टोल राहत नीति के अनुसार टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे के स्थानीय निवासियों को उनके निजी वाहनों के मासिक पास के टोल शुल्क का 25 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता था तथा शेष 75 प्रतिशत प्रदेश सरकार वहन करती थी। वाणिज्यिक वाहन लाइट कमर्शियल व्हीकल, बस व जेसीबी के मासिक पास के टोल शुल्क का 50 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता था तथा शेष 50 प्रतिशत प्रदेश सरकार वहन करती थी। इस साल 15 अगस्त से सरकार ने टोल राहत के लिए बनाई गई नीति को बंद कर दिया है। अब 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के निवासी टोल राहत नीति का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब स्थानीय वाहन मालिकों को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार टोल शुल्क का भुगतान करना होगा।
इन गांवों को मिल रहा था लाभ:
एनएच-352 पर गांव गंगायचा जाट के निकट स्थित टोल प्लाजा पर दायरे में आने वाले गांव गंगायचा जाट, गंगायचा अहीर, बीकानेर, घासेड़ा, किशनगढ़, टहना, मस्तापुर, रोहडाई, लाला, मोहदीनपुर, शादीपुर, नूरपुर, गोकलगढ़, राजपुरा खालसा, लिसाना, नया गांव, नया टहना, जाट भुरथल, राजावास, करावरा, नैनसुखपुरा, बालावास जमापुर, घुडकावास, नांगलिया रणमोख, रोझूवास, गिदोखर व डोहकी के निवासियों को टोल में छूट मिल रही थी। इन गांवों के ग्रामीणों को एसडीएम से छूट के कागजात पर हस्ताक्षर कराने के बाद टोल प्लाजा जमा करानी होती थी, जिसके तहत टोल से पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों का आवागमन निश्शुल्क होता था, जबकि पांच से बीस किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के निवासियों को प्रति माह 70 रुपये का फास्टैग में रिचार्ज कराना होता था। अब सभी गांवों के निवासियों को भी प्रति माह 285 रुपये का रिचार्ज कराना होगा। गंगायचा टोल प्लाजा पर यह नियम दस सितंबर से शुरू कर दिया गया है। गांव गंगायचा जाट गांव के ग्रामीणों को अपने खेतों में जाने के लिए टोल प्लाजा पार करना पड़ता है। अब ग्रामीणों के खेत में जाने के लिए भी टोल चुकाना होगा। सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट वापस लिए जाने से हजारों लोग प्रभावित होंगे। प्रतिदिन आसपास के ग्रामीणों को कहीं भी आने-जाने के लिए दिन में कई-कई बार टोल पार करना पड़ता है। सरकार ने ग्रामीणों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है।
एडवोकेट भूपेंद्र यादव, गुरावड़ा। शहर व आसपास के गांवों में जाने के लिए ग्रामीणों को टोल पार करना पड़ता है। छूट खत्म होने के बाद अब ग्रामीणों को टोल पार करने के लिए शुल्क देना होगा। सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट की पालिसी वापस लेने से ग्रामीणों को परेशानी होगी।
-संजय कुमार, नांगलिया। टोल के बीस किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को छूट देने की पालिसी को वापस ले लिया गया है। अब टोल पर सभी के लिए एक ही नियम लागू कर दिया गया है।
-रविद्र कुमार, एसडीएम रेवाड़ी।