सरकार के आदेशों को निजी स्कूल संचालकों की खुली चुनौती
जागरण संवाददाता रेवाड़ी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी : कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल तक पहली से आठवीं तक की कक्षाओं को लगाने पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार के इन आदेशों के बाद जिला प्रशासन की ओर से भी मानक संचालन प्रक्रिया लागू कर दी है। सरकार व प्रशासन के इन आदेशों को निजी स्कूल संचालकों ने सीधे तौर पर चुनौती दे डाली है। निजी स्कूल संचालकों ने साफ कर दिया है कि अब वे लोग किसी भी कीमत पर अपने स्कूलों में कक्षाओं को लगाना बंद नहीं करेंगे। बैठक करके लिया निर्णय हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला प्रधान रामपाल यादव की अध्यक्षता में शनिवार को कैंब्रिज स्कूल में निजी स्कूल संचालकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्कूल संचालकों ने कहा कि कोविड काल में निजी स्कूल पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। स्कूल बसों की ईएमआइ तक नहीं भरी जा रही है। बच्चों का भी खासा नुकसान हुआ है। स्कूलों में परीक्षाएं भी चल रही हैं। अभी निजी स्कूल उभर भी नहीं पाए हैं और फिर से इनको बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि निजी स्कूल पूरी तरह से खुले रहेंगे। ज्यादा दबाव बनाया गया तो वे लोग अपनी स्कूल बसों की चाबी भी सरकार व प्रशासन के हवाले कर देंगे। बैठक में प्रांत अध्यक्ष जवाहर लाल दूहन, अनिरूद्ध सचदेवा, चौ. रणबीर सिंह, सतीश सुहाग, नवीन सैनी, हेमंत सैनी, सुरेंद्र सिवाच, रामोतार यादव, सावित्री देवी, जयपाल सहित अन्य सकूल संचालक मौजूद थे। -------------------
उपायुक्त ने जारी की गाइडलाइन उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से जारी एसओपी का हर स्तर पर पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में पहली से आठवीं के लिए 30 अप्रैल तक अवकाश घोषित किया गया है। सभी सरकारी व निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा। इस दौरान शिक्षक बिना किसी बदलाव के स्कूलों में भाग लेंगे और अपने प्रशासनिक कार्यों जैसे परिणाम की तैयारी, प्रवेश और अन्य कार्य प्रक्रियाएं बिना किसी बदलाव के जारी रहेंगी। उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने आंगनबाड़ी केंद्रों और क्रेच 30 अप्रैल तक बंद करने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत जिला कार्यक्रम अधिकारियों और महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह लाकडाउन की तरह आंगनबाड़ी केंद्रों के काम करने की प्रक्रिया का पालन करें। आईसीडीएस की सभी सेवाएं लाभार्थियों के दरवाजे पर प्रदान करें। 20 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।
------------------
सभी निर्देशों को लागू करने के लिए संयुक्त निरीक्षण दल का गठन किया जाएगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
-यशेंद्र सिंह, उपायुक्त