नया ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद हुआ अजब केस, चालान के 1.16 लाख लेकर भागा ड्राइवर
एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (Motor Vehicle Act 2019) लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में अजब-गजब मामले सामने आ रहे हैं।
रेवाड़ी, जेएनएन। एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (Motor Vehicle Act 2019) लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में अजब-गजब मामले सामने आ रहे हैं। चालान के डर से कोई भागकर अन्य वाहन से टकरा रहा है तो कोई नाराज होकर अपनी बाइक में ही आग लगा दे रहा है। ताजा मामले में दिल्ली से सटे हरियाणा के रेवाड़ी में एक ट्रक मालिक ने भारी-भरकम चालान भरने के लिए भेजा तो वह पूरी रकम ही लेकर चंपत हो गया। इस संदर्भ में दिल्ली में मामला दर्ज हुआ है और चालान की रकम 1.16 रुपये थी।
चालान राशि लेकर चालक फरार
मिली जानकारी के मुताबिक, रेवाड़ी में भी कुछ दिन पहले नियमों के कई उल्लंघन में 1 लाख 16 हजार का एक चालान कटा था। दिल्ली निवासी ट्रक मालिक ने अपने ड्राइवर को चालान की राशि जमा कराने के लिए रेवाड़ी भेजा था। ड्राइवर चालान की राशि लेकर रफूचक्कर हो चुका है। बताया जा रहा कि इतनी बड़ी रकम देखकर ड्राइवर को लालच आ गया और वह पैसे लेकर भाग गया।
भारी वाहनों के लिए आम है ‘लाख’ का चालान
संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद नियमों को ताक पर रखकर चलने वाले स्कूटी, मोटर साइकिल व कार चालकों में बेशक भय व्याप्त है, लेकिन सड़कों पर ओवरलोड दौड़ने वाले भारी वाहन चालकों को भारी-भरकम चालान का कोई डर नहीं है। नया नियम लागू होने से पहले भी भारी वाहनों के 1 लाख रुपये से अधिक के चालान कटना आम बात रही है, लेकिन मोटी रकम का डर डंपर चालकों को डरा नहीं पाया है। अब भी नारनौल रोड पर शाम के समय ऐसे वाहनों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। यह स्थिति तब है जब पिछले एक वर्ष में एक लाख रुपये से ज्यादा के कुल 124 चालान हो चुके हैं। 1 सितंबर से लागू नए नियमों के बाद जिले में ओवरलोड वाहनों के 107 चालान काटे जा चुके हैं, जिनमें से 20 चालान की रकम एक से डेढ़ लाख रुपये तक है।
दंड से खूब मिल रहा राजस्व
आरटीए कार्यालय ने ओवरलोड वाहनों से एक वर्ष में 14. 32 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया है। वर्ष 2018 में सितंबर माह से दिसंबर तक 22 वाहनों पर एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना ठोंका गया था। वर्ष 2019 में जनवरी माह से 9 सितंबर तक 102 वाहनों का एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना किया जा चुका है। एक लाख रुपये अधिक जुर्माना उन वाहनों पर किया गया है, जिनमें क्षमता से अधिक भार था।
प्रदीप दहिया (एडीसी एवं आरटीए रेवाड़ी) के मुताबिक, ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन से पहले भी भारी वाहनों के एक लाख रुपये से अधिक के चालान कट चुके हैं। एक्ट में संशोधन के बाद जुर्माना राशि बढ़ गई है। एक सितंबर से अब तक जिला में ओवरलोड वाहनों के 107 चालान काटे जा चुके हैं।
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