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बिना सत्यापन के नहीं रखें किरायेदार या घरेलू सहायक

जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने जिलास्तरीय गणतंत्र दिवस दिवस के मद्देनजर सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा के दृष्टिगत आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Jan 2022 06:56 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jan 2022 06:56 PM (IST)
बिना सत्यापन के नहीं रखें किरायेदार या घरेलू सहायक
बिना सत्यापन के नहीं रखें किरायेदार या घरेलू सहायक

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने जिलास्तरीय गणतंत्र दिवस दिवस के मद्देनजर सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा के दृष्टिगत आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला, मकान मालिक आदि को किरायेदार, पेईंग गेस्ट और घरेलू सहायक रखने से पूर्व उनकी पहचान और पूर्ण रिकार्ड व्यवस्थित करना होगा। जिले में कोई भी मकान मालिक किसी भी किरायेदार या घरेलू सहायक को बिना सत्यापन के अपने यहां न रखें ताकि जिले में बाहर से आकर रहने वाले लोगों की ठीक पहचान करके अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। बाहर से आकर ठहरने वाले व्यक्तियों से फार्म-सी भी भरवाएं। सभी होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला, मकान मालिक आदि अपने यहां उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे लगवाएं जिनकी रिकार्डिंग क्षमता कम से कम 30 दिन की हो। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति संज्ञान में आता है तो उसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन व पुलिस कंट्रोल रूम रेवाड़ी को दें।

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ड्रोन उड़ाने व रखने पर लगाई पाबंदी: उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिगत भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) 1973 की धारा 144 के तहत जिला रेवाड़ी में से ड्रोन उड़ाने और रखने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि ड्रोनधारक अपने ड्रोन संबंधित थानों में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

असला धारक असला लेकर न घूमें: उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने सभी असला धारकों को निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी सार्वजनिक समारोह व विवाह पार्टियों में असला लेकर न घूमें ताकि समारोह में शांति व्यवस्था बनी रहे और माहौल खराब न हो। इसी प्रकार सभी दुकानदार जो पुराने मोबाइल खरीदने व बेचने का कार्य करते हैं वे अपनी दुकान पर एक रजिस्टर लगाकर रखें तथा रजिस्टर में मोबाइल हैंडसेट व सिमकार्ड बेचने व खरीदने वाले व्यक्ति व लेनदेन का पूरा विवरण दर्ज करें। इस बारे में शपथ पत्र भी प्राप्त करें कि बेचा जा रहा मोबाइल व सिमकार्ड चोरी का नहीं है। उन्होंने सभी एसटीडी व पीसीओ संचालक अपने बूथों पर आने-जाने वाली काल्स का पूरा रिकार्ड रखने के निर्देश दिए। टेलिफोन करने वाले का संपूर्ण विवरण लें और आतंकवाद, फिरौती व अपहरण इत्यादि के लिए एसटीडी का प्रयोग करने वाले संदिग्ध व्यक्ति के बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करें।


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