आज से 75 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक पर प्रतिबंध
जिला प्रशासन की ओर से जिले में शुक्रवार से सिगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल भंडारण व बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: जिला प्रशासन की ओर से जिले में शुक्रवार से सिगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण व बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगर परिषद रेवाड़ी सीमा में 75 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित कर दिया गया है। एक जुलाई से प्लास्टिक की डंडियों वाले इयर बड, गुब्बारा स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, लालीपाप की डंडी, आइसक्रीम की डंडी, थर्माकोल के सजावटी सामान, प्लेट, कप, ग्लास, दोने, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, मिठाई के डिब्बों पर लगने वाली पन्नी, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, सौ माइक्रोन से नीचे के सभी बैनर शामिल हैं। नप द्वारा पालीथिन रोकथाम अभियान के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति पालीथिन का प्रयोग करते हुए पकड़ा या स्टाक करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत कार्रवाई करते हुए चालान किया जाएगा और प्लास्टिक से संबंधित सामान जैसे प्लास्टिक बैग, डिस्पोजेबल सामान आदि जब्त कर लिया जाएगा।
500 से 25 हजार तक लगेगा जुर्माना:
नगर परिषद द्वारा पालीथिन रोकथाम अभियान के दौरान 100 ग्राम या इससे कम वजन पर पांच सौ रुपये, 101 से 500 ग्राम वजन तक 1500 रुपये, 501 से 1 किलोग्राम वजन तक तीन हजार रुपये, एक से पांच किलोग्राम वजन तक 10 हजार रुपये, पांच से 10 किलोग्राम वजन तक बीस हजार रुपये तथा 10 किलोग्राम या इससे अधिक वजन पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
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केंद्र सरकार प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने के लिए एक जुलाई से सिगल यूज वाले प्लास्टिक पर बैन लगा रही है। आम नागरिक, सभी दुकानदार, व्यापारी, होटल व ढाबा संचालक सिगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। सिगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए सरकार व प्रशासन का सहयोग करें ताकि इस महा अभियान को सफल बनाया जा सके।
- अशोक कुमार गर्ग, उपायुक्त रेवाड़ी