कल से बड़ी राहत, खुलेंगी 50 फीसद दुकानें
लॉकडाउन के चौथे चरण में सोमवार से व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अभी जहां एक तिहाई दुकानें ही खोले जाने की अनुमति है वहीं सोमवार से 50 फीसद दुकानें खोली जा सकेगी। इसके अतिरिक्त बाजार रविवार को भी खुल सकेंगे। वहीं सैलून हेयर-ड्रेसर ब्यूटी पार्लर आदि की दुकानें जिनको अभी तक खोलने की अनुमति नहीं थी वे भी सोमवार से खोली जा सकेंगी।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी : लॉकडाउन के चौथे चरण में सोमवार से व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अभी जहां एक तिहाई दुकानें ही खोले जाने की अनुमति है, वहीं सोमवार से 50 फीसद दुकानें खोली जा सकेगी। इसके अतिरिक्त बाजार रविवार को भी खुल सकेंगे। वहीं सैलून, हेयर-ड्रेसर, ब्यूटी पार्लर आदि की दुकानें को अभी तक खोलने की अनुमति नहीं थी, वे भी सोमवार से खोली जा सकेंगी। व्यापारियों को राहत देने की शुरूआत उपायुक्त ने शनिवार से ही कर दी थी। शनिवार को दुकानदारों को एक घंटे अतिरिक्त दुकान खोलने की छूट दी गई। शनिवार को बाजार में दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे की बजाय 6 बजे तक खुली रही।
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एक तिहाई की बजाय अब खुलेंगी आधी दुकानें लॉकडाउन के चौथे चरण में भी जिले में कोई खास छूट नहीं मिल पाई थी। लॉकडाउन-तीन की गाइडलाइन को ही आगे बढ़ाया गया था। अब सोमवार से नई गाइडलाइन अमल में आएगी तो दुकानदारों को अधिक राहत मिलेगी। अभी तक बाजार में दुकानें एक, दो व तीन नंबरों के हिसाब से ही खुल रही है। सप्ताह में दो दिन एक दुकान के खुलने का नंबर आता है। यानि एक तिहाई दुकानें ही हर दिन खुल रही थी। सोमवार से 50 फीसद दुकानें खोली जा सकेंगी। अधिक संभावना यही है कि एक दिन बाईं ओर की दुकानें तो दूसरे दिन दाईं ओर की दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि इसके बारे में अधिक जानकारी गाइडलाइन जारी होने के बाद ही मिल पाएगी। इसके अतिरिक्त दुकानें खुलने का समय शनिवार को 9 से 6 बजे तक का कर दिया गया है, जिसे सोमवार को और बढ़ाया जा सकता है।
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सैलून व हेयर-ड्रेसर को राहत सैलून, हेयर-ड्रेसर व ब्यूटी पार्लर की दुकानें लॉकडाउन के पहले दिन से ही बंद है। लॉकडाउन तीन में कई तरह की छूट दी गई। बाजारों में दुकानों को भी खोल दिया गया लेकिन सैलून, हेयर-ड्रेसर व ब्यूटी पार्लर को अभी तक खोलने की छूट नहीं मिल पाई थी। अब इन दुकानों को भी सोमवार से खोला जा सकेगा। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिग मॉल जिमनाजिम, स्वीमिग पूल, थियेटर, बार, ओडिटोरियम, एसेमबेली हॉल, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, अकेडमिक, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थान, पूजा स्थलों के खुलने को लेकर प्रतिबंध जारी रह सकता है।
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प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार जिला प्रशासन भी दुकानदारों को अधिक राहत देने जा रहा है। हमने पहले से अधिक दुकानें खोलने का फैसला लिया है। अब 50 फीसद दुकानें खोली जा सकेंगी। रविवार को भी दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी। सैलून, ब्यूटी पार्लर व हेयर ड्रेसर जैसी कुछ ऐसी सेवाओं की दुकानें भी अब खुल सकेंगी, जिनकी अब तक अनुमति नहीं थी। इस बारे में रविवार तक विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी।
- यशेंद्र सिंह, उपायुक्त