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एसआरएस के बैंक खाते में मिले 4 लाख, संपत्ति नीलाम करने के आदेश

उपभोक्ता को तय समय पर फ्लैट तैयार करके नहीं देने के मामले में एसआरएस बिल्डर्स पर शिकंजा कसता ही जा रहा है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 28 Nov 2020 08:00 PM (IST)Updated: Sat, 28 Nov 2020 08:00 PM (IST)
एसआरएस के बैंक खाते में मिले 4 लाख, संपत्ति नीलाम करने के आदेश
एसआरएस के बैंक खाते में मिले 4 लाख, संपत्ति नीलाम करने के आदेश

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी : उपभोक्ता को तय समय पर फ्लैट तैयार करके नहीं देने के मामले में एसआरएस बिल्डर्स पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। एसआरएस के रेवाड़ी स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के जिस खाते के बारे में हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथोरिटी (हरेरा) ने जानकारी मांगी थी, उसमें महज 4,06,745 रुपये मिले हैं। हरेरा ने बैंक प्रबंधन को इस राशि को अथोरिटी के पास जमा कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं, रोहतक उपायुक्त को बिल्डर की महम स्थित संपत्ति को नीलाम करने के आदेश दिए गए हैं। हरेरा में चल रहा है मामला एसआरएस की ओर से शहर के सेक्टर 26 में रायल हिल्स के नाम से आवासीय प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। वर्ष 2012 में शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट में पहाड़ी गांव निवासी विनोद यादव ने भी फ्लैट बुक कराते हुए 42 लाख 54 हजार रुपये जमा कराए थे। विनोद के अतिरिक्त सैकड़ों अन्य लोगों ने भी पैसे जमा कराए हुए हैं। 2017 में कब्जा देने का आश्वासन दिया गया था तथा पांच साल बाद तक भी काम आधा भी नहीं हुआ था। विनोद यादव सहित कुछ अन्य फ्लैट धारकों ने इस मामले में हरेरा का दरवाजा खटखटाया था। हरेरा ने इस मामले में 4 दिसंबर 2018 को कंपनी को आदेश दिया कि वह विनोद सहित अन्य लोगों की राशि को ब्याज सहित लौटाया जाए। तय समय पर राशि नहीं दी गई तो बिल्डर की महम स्थित संपत्ति को अटैच कर दिया गया। इसके अतिरिक्त रेवाड़ी के ओवरसीज बैंक में मौजूद खाते की डिटेल मांगी गई थी। अब हाल ही में हुई सुनवाई में बैंक की तरफ से जानकारी दी गई है कि बैंक खाते में महज 4 लाख 6 हजार 745 रुपये हैं। हरेरा ने अब रोहतक उपायुक्त को अटैच की गई संपत्ति की नीलामी करने के आदेश दिए हैं ताकि उपभोक्ताओं को उनकी राशि का भुगतान किया जा सके। 28 जनवरी मामले में अगली तारीख लगा गई है।

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