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बुआ के घर गई 15 वर्षीय किशोरी को लेकर भागा युवक, शादी कर घर में जबरन रखा

यमुनानगर में 15 वर्षीय किशोरी को भगा ले जाने ओर जबरन शादी करने का मामला सामने आया है। किशोरी अपनी बुआ के घर गई थी। पुलिस ने आरोपित युवक व उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Sat, 17 Jul 2021 03:06 PM (IST)Updated: Sat, 17 Jul 2021 03:06 PM (IST)
बुआ के घर गई 15 वर्षीय किशोरी को लेकर भागा युवक, शादी कर घर में जबरन रखा
यमुनानगर में नाबालिग को भगाकर शादी की।

यमुनानगर, जागरण संवाददाता। थाना शहर जगाधरी क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उसके पास एक लड़का व दो लड़कियां हैं। सबसे बड़ी बेटी 15 साल की है। दो साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। उसकी बहन जगाधरी की एक कालोनी में रहती है। बहन की पुत्रवधू की डिलीवरी होने वाली थी। इसलिए बहन उसकी बड़ी बेटी को घर पर काम में मदद करने के लिए चार माह पहले अपने साथ ले गई थी।

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बेटी 15-20 दिन में घर पर उससे मिलने आ जाया करती थी। बहन की पुत्रवधू की समधन कालोनी में किराये के मकान में रहती है। इसलिए बेटी दो-चार बार उनके घर पर भी गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कालोनी में समधन के पड़ोस में ही राजू नाम का युवक रहता था। जो उसकी बेटी पर बुरी नजर रखता था।

राजू उसकी बेटी को अपने घर पर बुलाने लगा। इसके अलावा राजू उसकी बहन के घर पर भी आया था। एक दिन वह बेटी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। काफी तलाश करने पर भी दोनों का पता नहीं चला तो उसने बूड़िया चूंगी चौकी में शिकायत दी।

पुलिस ने उसकी बेटी को बरामद कर उन्हें सौंप दिया था। आरोप है कि राजू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और कुछ दिन पहले उसकी बेटी को मौका पाकर अपने साथ ले गया। राजू ने अपने माता-पिता के सहयोग से उसकी नाबालिग बेटी से शादी कर ली। बेटी को जबरन अपने घर में रखा हुआ है। पुलिस ने राजू व उसके पिता रणबीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

जांच अधिकारी एएसआइ पूनम रानी का कहना है कि राजू व उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है।

चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत कार्रवाई होगी : भानू गौड़

जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी भानू गौड़ का कहना है कि यदि आरोपित ने 15 वर्षीय किशोरी के साथ शादी की है तो यह गंभीर अपराध है। इस मामले में चाइल्ड मैरिज एक्ट व पोक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ शादी नहीं की जा सकती। वह खुद भी इस मामले की रिपोर्ट लेंगी। जांच में शादी किए जाने की बात सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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