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उम्रकैद की सजा सुनते ही गिड़गिड़ाने लगा दोषी, बोला-साहब मेरे बच्चे छोटे हैं माफ कर दो

यमुनानगर में नहर में धक्का देकर पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को कठोर उम्रकैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। साथ ही 30 हजार जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।

By Rajesh KumarEdited By: Published: Tue, 30 Nov 2021 05:42 PM (IST)Updated: Tue, 30 Nov 2021 05:42 PM (IST)
उम्रकैद की सजा सुनते ही गिड़गिड़ाने लगा दोषी, बोला-साहब मेरे बच्चे छोटे हैं माफ कर दो
यमुनानगर में पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा।

जगाधरी(यमुनानगर), संवाद सहयोगी। मकान हड़पने के लिए नहर में धक्का देकर पत्नी की हत्या करने के दोषी पति दुर्गा गार्डन निवासी पारस को अदालत ने उम्रकैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा का प्रविधान है। फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नेहा नौहरिया की कोर्ट ने सुनाया है। 25 नवंबर को कोर्ट ने पारस को दोषी करार दिया था। एडवोकेट एससी गर्ग व एडवोकेट अमन कौशिक ने मामले की पैरवी की। सजा सुनने के बाद दोषी ने अपने बच्चों के छोटे होने का हवाला देते हुए कोर्ट से रहम की अपील की, जिसे खारिज कर दिया गया। 

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मकान हड़पने के लिए पत्नी को उतारा मौत के घाट 

एडवोकेट एससी गर्ग ने बताया कि पारस ने मकान हड़पने के लिए पत्नी को मौत के घाट उतारा था। वर्ष 2009 में पारस ने दुर्गा गार्डन में मकान बनाया था। पत्नी से अनबन रहने के बाद पारस ने मकान पत्नी व बच्चों को दे दिया। जबकि वह वह खुद किसी अन्य महिला के साथ किराए पर रहने लगा। कुछ दिन बाद उसने पूरा मकान वापस लेने की योजना बनाई। 24 जुलाई की रात को करीब साढ़े आठ बजे पारस, पत्नी गीता को घुमाने का बहना बनाकर बूडिय़ा से आगे पुल पर ले गया। जब वे दोनों नहर की पुलिया पर बैठे बात कर रहे थे, तो अचानक पारस ने पत्नी की चुन्नी को गले में डालकर दो गांठ मार दी। गीता कुछ समझ पाती, इससे पहले ही उसे नहर में धक्का दे दिया। इसके बाद वह घर लौट आया। 29 जुलाई को पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़ दी। 

आज तक नहीं मिला महिला का शव  

पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान पारस ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने बूडिय़ा पुल से लेकर खुबड़ू झाल सोनीपत तक गीता के शव की तलाश की, लेकिन उसका कहीं सुराग नहीं लगा। शव भी नहीं मिला। हालांकि पुलिस ने वारदात में प्रयोग मोटरसाइकिल व अन्य सामान बरामद किया था। अब अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है।


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