यमुनानगर में दहेज के लिए ली पत्नी की जान, दस साल की सजा सुन कोर्ट में गिड़गिड़ाने लगा पति
यमुनानगर में दहेज हत्या के दोषी पति को दस साल कैद की सजा हुई है। कोर्ट में सजा सुन दोषी रहम की भीख मांगने लगा। 24 सितंबर 2018 को मृतका के भाई गांव अलीशेरपुर माजरा निवासी अजय कुमार की शिकायत पर केस दर्ज किया था।
यमुनानगर/ जगाधरी, जेएनएन। दस साल की सजा सुनकर दहेज हत्या का दोषी पति अदालत से रहम की अपील करने लगा। जिसको कोर्ट ने सिरे से नकार दिया। साथ ही कहा कि कठोर सजा से ही समाज में दहेज हत्याओं की वारदातों में कमी आएगी। दहेज हत्या के दोषी पति गांव भंगेड़ी निवासी रजनीश को कोर्ट ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नेहा नौहरिया की कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट ने छह अप्रैल को उसे दोषी करार दिया था। जिला उप न्यायवादी सुरजीत आर्य ने कहा कि केस को अंजाम तक पहुंचाने में पुलिस की जांच ने अहम रोल अदा किया।
अस्पताल में मृत मिली थी महिला
पुलिस ने 24 सितंबर 2018 को मृतका के भाई गांव अलीशेरपुर माजरा निवासी अजय कुमार की शिकायत पर केस दर्ज किया था। दी शिकायत में अजय ने कहा था कि उसकी बहन रीटा की शादी गांव भंगेड़ी निवासी रजनीश के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद रजनीश, उसके भाई व भाभी ने उसकी बहन को कम दहेज लाने के ताने मारने शुरू कर दिए थे। जिसके बारे में उसकी बहन ने उन्हें बताया था। मामले को सुलझाने के लिए इस बाबत दो-तीन बार पंचायत भी हुई। जब समाधान नहीं हुआ, तो उन्होंने महिला थाने में शिकायत दी थी। जिसके बाद दोनों पक्षों में फैसला हो गया। इसके बाद उसकी बहन ससुराल चली गई।
जीजा का फोन आया- रीटा ने खा लिया जहर
इसके बाद भी उपरोक्त लोगों ने उसकी बहन को कम दहेज लाने के बारे तंग करना जारी रखा। जीजा रजनीश ने उसे फोन कर सूचना दी कि रीटा ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब वे अस्पताल पहुंचें, तो वहां उसकी बहन मृत पड़ी थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक उक्त लोगों ने उसकी बहन को जहरीला पदार्थ खिलाकर मार दिया। पुलिस ने दहेज हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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