Move to Jagran APP

केस रफा दफा करवाने आए थे ग्रामीण, एक्सईएन 24 घंटे की लाइट के लिए मनाते रहे

कैथल के गांव कुलतारण के ग्रामीण व भारतीय किसान यूनियन के सदस्य बिजली निगम के दफ्तर पहुंचे और केस खत्म करने की गुहार लगाई।

By JagranEdited By: Published: Wed, 26 Sep 2018 01:02 PM (IST)Updated: Wed, 26 Sep 2018 01:02 PM (IST)
केस रफा दफा करवाने आए थे ग्रामीण, एक्सईएन 24 घंटे की लाइट के लिए मनाते रहे
केस रफा दफा करवाने आए थे ग्रामीण, एक्सईएन 24 घंटे की लाइट के लिए मनाते रहे

जागरण संवाददाता, कैथल : गांव कुलतारण के ग्रामीण व भारतीय किसान यूनियन के सदस्य बिजली निगम की ओर से दर्ज करवाए गए केसों को रफा दफा करवाने के लिए एक्साईएन से मिले। ग्रामीण बार बार एक्सईएन से बोलते रहे कि उनके ऊपर दर्ज करवाए केसों को रफा दफा करवा दो। जिन पर केस दर्ज हैं उनमें से एक व्यक्ति की तो मौत भी हो गई है। इनमें कुछ ऐसे हैं जो उस समय गांव में भी नहीं थे और जो मौके पर बीच बचाव कर रहे थे उनके नाम पर भी केस दर्ज करवा दिया है। भाकियू नेता सतपाल दिल्लोंवाली, सुखपाल मोस्टरा, धर्मपाल का कहना है कि ग्रामीण बाहर मीटर लगवाने को राजी नहीं हैं इसलिए बिजली कर्मी तंग करते हैं। 19 जुलाई को भी जब छापेमारी की तो महिलाएं घर पर अकेली थी। महिलाओं के साथ बिजलीकर्मियों की कहासुनी हुई थी। हाथापाई या मारपीट जैसी कोई बात नहीं थी। उस समय बिजली कर्मचारी वादा करके आए थे कि वह कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी 10 लोगों पर केस दर्ज करवा दिए गए। एक्सईएन ने ग्रामीणों की बात सुनने के बाद कहा कि उन्होंने एक पक्ष सुन लिया है। अब वह दूसरे पक्ष की बात भी सुन लेंगे और जो भी उनके स्तर पर बनेगा वह कर देंगे। समस्या लेकर पहुंचे ग्रामीणों को समझाते रहे स्कीम

loksabha election banner

इस दौरान जब एक ग्रामीण ने सुबह जल्दी लाइट चले जाने की शिकायत की तो एक्सईएन भू¨पद्र ¨सह वधावन ने कहा कि हम तो 24 घंटे लाइट दे देंगे बस ग्रामीण मान जाएं। ग्रामीणों ने केबल बदलने की समस्या रखी तो बोले एक टुकड़ा नहीं बदला जाएगा। पूरे गांव की केबल बदल दी जाएंगी। कहते हों तो एस्टीमेट बनाकर भेज देता हूं। ग्रामीण इस पर भी नहीं माने। ग्रामीणों का कहना था कि उनसे जब 10 घंटे का बिल नहीं भरा जा रहा है तो वह 24 घंटे का बिल कैसे भरेंगे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.