Move to Jagran APP

वकीलों का चुनाव ऐसा, घर जाकर वोट नहीं मांग सकते, जानिये पूरा शेड्यूल

बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए नियम और शर्तें जारी कर दी गई हैं। पानीपत वकीलों के बीच चर्चा शुरू हो गई। सिक्योरिटी राशि वापस नहीं लौटाई जाएगी। किसी तरह का होर्डिंग नहीं लगा सकते। पढ़िए वकीलों के चुनाव की ये खबर।

By Ravi DhawanEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 02:20 PM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 02:20 PM (IST)
वकीलों का चुनाव ऐसा, घर जाकर वोट नहीं मांग सकते, जानिये पूरा शेड्यूल
पानीपत में छह नवंबर को होंगे वकीलों के चुनाव।

पानीपत, जेएनएन : वकीलों में चौधर की जंग अब तेज होने वाली है। बार एसोसिएशन के चुनाव को हलचल बढ़ गई है। चुनाव के लिए नियम और शर्तें भी लागू कर दी गई है। कोर्ट कांपलेक्स में सभी वकील एक-दूसरे से चुनाव को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं। 

loksabha election banner

बार एसोसिएशन के चुनाव छह नवंबर को होंगे। इससे पहले सभी नियम का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। छह नवंबर को ही परिणाम सामने आ जाएगा।

जानिये, क्या हैं पांच नियम 

  1. जिन उम्मीदवारों ने 16 सितंबर को नामांकन कर दिया था, उनका नामांकन माना जाएगा। वह चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा जो वकील अब भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वे 26 अक्टूबर तक नामांकन कर सकते हैं। 
  2.  चुनाव लड़ने के सिक्योरिटी राशि तय है। यह राशि वापस नहीं लौटाई जाएगी।
  3.  वकीलों के घर पर वोट मांगने नहीं जाएंगे उम्मीदवार।
  4.  चुनाव के समय के दौरान ज्यूडिशियल कांपलेक्स में होर्डिंग, बैनर नहीं लगाए जा सकेंगे। अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करता है तो उसका नामांकन रद कर दिया जाएगा।
  5.  31 अक्टूबर तक सभी सदस्य लाइब्रेरी किताबें और चैंबर का बिजली बिल जमा करा दें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सदस्य को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

इलेक्‍शन नोटिस

  • नामांकन 26 अक्‍टूबर तक सुबह दस से शाम चार बजे तक
  • सिक्‍योरिटी राशि 26 अक्‍टूबर तक शाम चार से पांच बजे तक
  • नामांकन वापसी 27 अक्‍टूबर को सुबह दस से दोपहर एक बजे तक
  • 27 अक्‍टूबर को दोपहर एक बजे तक उम्‍मीदवारों  के नाम घोषित होंगे
  • 6 नवंबर को चुनाव होगा
  • 6 नवंबर को ही शाम पांच बजे तक परिणाम घोषित होंगे

सिक्‍योरिटी राशि

  • प्रधान के लिए दस हजार, अनुभव दस वर्ष
  • उपप्रधान के लिए सात हजार, पांच वर्ष का अनुभव हो
  • सचिव के लिए सात हजार, अनुभव पांच वर्ष का हो
  • सहसचिव के लिए पांच हजार, तीन वर्ष का अनुभव हो
  • कोषाध्‍यक्ष के लिए पांच हजार, तीन वर्ष का अनुभव हो

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.