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दुष्कर्म केस में पीड़िता और मां की नहीं हुई गवाही

पीड़िता की शिकायत पर 22 मई 2019 को आरोपित सन्नी के विरुद्ध 506 आइपीसी और पोक्सो एक्ट की धारा-छह के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपित तभी से जेल में है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 28 Feb 2021 06:32 AM (IST)Updated: Sun, 28 Feb 2021 06:32 AM (IST)
दुष्कर्म केस में पीड़िता और मां की नहीं हुई गवाही
दुष्कर्म केस में पीड़िता और मां की नहीं हुई गवाही

जागरण संवाददाता, पानीपत : पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज अरविद सिंह सांगवान ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में जिला न्यायवादी राजेश चौधरी से व्याख्या मांगी है। पूछा है कि आरोपित 20 माह 23 दिनों से न्यायिक हिरासत में है। 18 में से 13 की गवाही हो चुकी है, अभी तक पीड़िता और उसकी मां की गवाही क्यों नहीं कराई गई। एसपी पानीपत को निर्देश दिए हैं कि आगामी तारीख पर मां-बेटी को कोर्ट में पेश करें। केस माडल टाउन थाने का है।

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पीड़िता की शिकायत पर 22 मई 2019 को आरोपित सन्नी के विरुद्ध 506 आइपीसी और पोक्सो एक्ट की धारा-छह के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपित तभी से जेल में है। केस अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमित गर्ग की कोर्ट में विचाराधीन है। केस में पुलिस ने पीड़िता, उसकी मां सहित 18 लोगों को गवाह बनाया हुआ है। आरोपित ने रेगुलर जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। आरोपित के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि लंबा समय बीतने के बावजूद पीड़िता, उसकी मां की एडीजे कोर्ट में गवाही नहीं हो सकी है।

हाई कोर्ट के जज अरविद सिंह सांगवान ने एसपी को आदेश दिए हैं कि आगामी तारीख पांच मार्च को पीड़िता व उसकी मां को कोर्ट में पेश करें। जिला न्यायवादी को कहा है कि मां-बेटी के बयान कराए जाएं।

आरोपित को मिलती है मदद

हाई कोर्ट ने आदेश में कहा है कि केस में मां-बेटी के बयान पहले होने चाहिए थे। 18 में से 13 की गवाही होने, मां-बेटी की गवाही नहीं होने से आरोपित को मदद मिलती है।

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एडीजे सुमित गर्ग की कोर्ट में विशेष सरकारी वकील सुरेंद्र हैं। मेरी उनसे इस केस के संबंध में बात हुई है। पीड़िता व उसकी मां को अभी तक डायरेक्ट समन नहीं पहुंचे हैं और न ही दोनों कोर्ट में पेश हुए हैं। पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश करेगी, गवाही कराई जाएगी।

राजेश चौधरी, जिला न्यायवादी, जिला पानीपत


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