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वस्तु का वजन करने वाले कांटे व बाट का सत्यापन जरूरी, वरना दो साल कैद व 10 हजार जुर्माना

वस्‍तु का वजन करने वाले कांटे और बाट का सत्‍यापन होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो दुकानदार को दो साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना हो सकता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नाप-तोल विभाग चलाएगा अभियान।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Fri, 12 Nov 2021 03:23 PM (IST)Updated: Fri, 12 Nov 2021 03:23 PM (IST)
वस्तु का वजन करने वाले कांटे व बाट का सत्यापन जरूरी, वरना दो साल कैद व 10 हजार जुर्माना
कांटे और बाट का सत्‍यापन होना जरूरी।

कुरुक्षेत्र, जागरण संवाददाता। किसी भी वस्तु का वजन करने के लिए प्रयोग होने वाले कांटे व बाट सत्यापन नहीं कराने पर दो साल की कैद हो सकती है। इसके साथ 10 हजार रुपये जुर्माने का भी प्रावधान हैं। इसके बावजूद भी दुकानदार कांटे व बाट सत्यापन कराने में लापरवाही बरत रहे हैं। ताप-तोल विभाग अब ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सख्ती करने के मूड में दिख रहा है। विभाग की माने अब ऐसे दुकानदारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। जिसे जल्द ही अमलीजामा पहनाया जाएगा।

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नाप-तोल विभाग के निरीक्षक कुलदीप राणा ने बताया कि हर वर्ष विभाग की ओर से वजन के कांटों व बाटों को सत्यापित किया जाता है, ताकि उपभोक्ता को पूरे वर्ष दुकानदार से वजन के अनुसार सही सामग्री मिल सके। सभी दुकानदारों को कांटों बाटों को सत्यापित कराना जरूरी है। यदि कोई दुकानदार कांटों व बाटों को सत्यापित कराने में लापरवाही करता है तो जांच के दौरान खामियां मिलने पर उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है। यदि सूचना के बावजूद दूसरी बार दुकानदार कांटों व बाटों को सत्यापित कराने में लापरवाही बरतता है तो उस पर 10 हजार रुपये जुर्माने के साथ दो साल की सजा होने का भी प्रावधान है। इसलिए कोई भी दुकानदार कांटे व बाटों को सत्यापित कराने में लापरवाही न बरतें। विभाग जल्द ही इसे लेकर अभियान चलाएगा।

उत्पादन तिथि व समाप्ति तिथि देख कर ग्राहक खरीदें सामान : निरीक्षक

निरीक्षक कुलदीप राणा ने ग्राहकों को जागरूक करते हुए कहा कि वे किसी भी दुकान से सामान खरीदते समय खरीदे गए सामान की उत्पादन तिथि व समाप्ति तिथि जरूर देंखे, ताकि ग्राहक को अच्छा सामान मिल सके। दुकानदार किसी भी पैकिंग वाले सामान को बिना उत्पादन तिथि व समाप्ति तिथि के बेच नहीं सकता। यदि दुकानदार इस प्रकार की मामलों में लापरवाही बरतते हैं तो उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। राणा ने बताया कि सभी स्वीट हाउस के मालिकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि मिठाई तोलते समय डिब्बे का वजन मिठाई के साथ न तोलें। यदि ऐसे दुकानदारों की शिकायत आई तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी।


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