प्रिंसिपल के हत्यारे छात्र की सजा पर 12 को होगी सुनवाई, रिवाल्वर से मारी थी गोली
प्रिंसिपल रितू छाबड़ा हत्याकांड मामले में दोषी छात्र शिवांश की सजा पर फैसले को लेकर सुनवाई 12 को होगी। छात्र ने प्रिंसिपल पर रिवाल्वर से गोली मारी थी।
पानीपत/यमुनानगर, जेएनएन। स्वामी विवेकानंद स्कूल की प्रिंसिपल रितू छाबड़ा की हत्या के दोषी हमीदा निवासी छात्र शिवांश की सजा पर फैसले को लेकर अब 12 मार्च को सुनवाई होगी। इस केस में एक्सक्लूसिव कोर्ट क्राइम अगेंस्ट वुमैन फास्ट ट्रैक की जज पायल बंसल ने शिवांस को दोषी करार दिया था। तभी हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट( पोक्सो ) व क्राइम अगेंस्ट वुमैन कोर्ट को अलग कर दिया। एक्सक्लूसिव कोर्ट क्राइम अगेंस्ट वुमैन फास्ट ट्रैक की जिम्मेदारी जज नेहा नौरिया को मिली। फिलहाल उनके ट्रेनिंग पर होने की वजह से सजा पर फैसला नहीं हो सका था। ड्यूटी जज अमरेंद्र शर्मा की कोर्ट में यह केस लगा था। अब 12 मार्च को सुनवाई होगी।
यह था मामला
गत 20 जनवरी 2018 को स्वामी विवेकानंद स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग चल रही थी। इस दौरान 12वीं कक्षा के छात्र शिवांश प्रिंसिपल रीतू छाबड़ा के कमरे में आया। उसने प्रिंसिपल पर रिवाल्वर से गोलियां चलानी शुरू कर दी। प्रिंसिपल को चार गोलियां मारी गई थी। वह पिस्तौल दिखाते हुए भागने लगा, तो लोगों ने कुछ ही दूरी पर शिवांश को पकड़ लिया। छात्र को पीटा गया। बाद में पुलिस ने लोगों से उसे छुड़ाकर हिरासत में लिया। वहीं गंभीर हालत में प्रिंसिपल को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
प्रैैक्टिकल फाइल पर साइन करने से किया था मना
पुलिस की जांच में सामने आया था कि शिवांश की प्रैक्टिकल फाइल पर साइन करने से प्रिंसिपल ने मना कर दिया था। जिस पर उसने अपने पिता रणजीत की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोलियां चलाई। गिरफ्तारी के दौरान अदालत में वीडियो भी दिखाई गई थी। इस केस में 11 जुलाई 2018 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। 25 फरवरी एक्सक्लूसिव कोर्ट क्राइम अगेंस्ट वुमैन एंड चिल्ड्रन कोर्ट ने शिवांश को दोषी करार दिया था। पुलिस ने शिवांस के पिता रणजीत को भी आर्म्स एक्ट की धारा 29 के तहत आरोपित बनाकर गिरफ्तार किया था। आठ महीने तक वह जेल में रहे। बाद में हाईकोर्ट से जमानत मिली। उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।