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कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए साप्ताहिक लॉकडाउन लागू : डीसी

कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर जिला में सरकार के निर्देशानुसार आगामी 10 मई सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया है। वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं इंसिडेंट कमांडर अपने अधिकार क्षेत्र में जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाएंगे।

By Edited By: Published: Tue, 04 May 2021 06:58 AM (IST)Updated: Tue, 04 May 2021 06:58 AM (IST)
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए साप्ताहिक लॉकडाउन लागू : डीसी
साप्ताहिक लॉकडाउन को प्रभावी रूप से क्रियान्वित।

जागरण संवाददाता, कैथल : कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर जिला में सरकार के निर्देशानुसार आगामी 10 मई सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं डीसी सुजान ¨सह ने कहा कि साप्ताहिक लॉकडाउन को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पुलिस अधिकारी टीम के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किए गए हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र में जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाएंगे। किसी भी नागरिक को उक्त लॉकडाउन अवधि में पैदल या किसी वाहन से सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन के तहत जारी आदेश में लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात अधिकारी अथवा कर्मचारी, म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना, वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, कोविड-19 के तहत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी, इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर उन्हें आने-जाने में छूट मिल सकेगी। बाक्स- स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन संबंधित सेवाएं रहेंगी जारी डीसी ने बताया कि जिला में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कार्य लॉकडाउन के दौरान निरंतर जारी रहेंगे। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरण सहित लैब आदि खुली रहेंगी। कृषि से संबंधित कार्य निरंतर जारी रहेगा और किसान अथवा कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग खेतों में अपना कार्य कर सकते हैं। जिला की सभी अनाज मंडी, खरीद केंद्रों पर फसल खरीद लॉकडाउन के दौरान नहीं होगी। कंबाइन मशीन एक दूसरे जिला अथवा राज्य में आवागमन कर सकती हैं। कृषि यंत्रों से जुड़ी दुकानें लॉकडाउन में खुल सकती हैं। दुग्ध आपूर्ति निर्बाध रूप से लॉकडाउन में जारी रहेगी और दूध अथवा दूध के उत्पाद के प्लांट, पशु चारा उत्पादक प्लांट, पोल्ट्री फार्म, हैचरी आदि खुली रहेगी। नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित मेडिकल सेवाएं, मैन्युफैक्च¨रग और वितरण यूनिट्स को भी छूट रहेगी यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए लागू होगी इनमें डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी (जन औषधि केंद्र सहित) और मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेट्री, फार्मा रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस आदि को काम करने की छूट रहेगी। सभी स्वास्थ्यकर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी। जिला में बैंक की शाखाएं एवं एटीएम सेवा लॉकडाउन के दौरान अपने निर्धारित समय अनुसार खुली रहेंगी। बाक्स-आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद, लाभपात्रों को मिलेगा घर पर राशन जिला की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा जाएगा। लाभपात्रों को आंगनवाड़ी में दिए जाने वाली राशन सामग्री का वितरण संबंधित कर्मचारियों द्वारा उनके घर पर ही पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। बच्चों, शारीरिक व मानसिक रूप से विशेष बौद्धिक योग्यता वाले बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विधवा व महिला होम खुले रहेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्रों को भी पेंशन अथवा भत्ता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से दिया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी। बाक्स-जन सेवाएं जारी रहेंगी जिला में दूध, फल-सब्जी व किरयाना की दुकानों सहित पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस आपूर्ति एजेंसी खुली रहेंगी। बिजली निर्माण, प्रसारण और वितरण संबंधी सेवाएं, कोल्ड स्टोर, वेयर हाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस सहित पोस्टल सेवाएं आदि जनसेवाएं जारी रहेंगी। वहीं रेस्टोरेंट और होटल केवल होम डिलीवरी के लिए रात्रि दस बजे तक ही खोले जाएंगे। सड़क किनारे ढाबे भी केवल पार्सल के रूप में भोजन देने के लिए खुल सकेंगे, किसी भी होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे पर बैठकर खाने की पाबंदी रहेगी। रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। मनरेगा के तहत कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्य जारी रहेंगे। निर्माण कार्य भी श्रमिकों के उसी स्थान पर रहने के साथ ही जारी रखे जा सकते हैं। बाक्स- यह रहेंगे पूर्ण रूप से बंद जिला में सभी शैक्षणिक, ट्रे¨नग, को¨चग संस्थान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, शा¨पग कांप्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्वि¨मग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थान आमजन के लिए बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक रूप से आयोजित कार्यक्रम पर पूर्णतया रोक है।

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