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कोरोना शव के अंतिम संस्कार की ये हैं गाइडलाइंस, पालन न करने पर होगी कार्रवाई

कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार की गाइडलाइंस सरकार ने जारी की हैं। कोरोना से मौत के बाद शव को लीक प्रूफ बैग में पैक करने से श्मशान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अस्पताल की होगी। सूचना सिविल सर्जन कार्यालय और नगर निगम कार्यलय में देनी होगी।

By Umesh KdhyaniEdited By: Published: Sun, 23 May 2021 08:26 AM (IST)Updated: Sun, 23 May 2021 08:26 AM (IST)
कोरोना शव के अंतिम संस्कार की ये हैं गाइडलाइंस, पालन न करने पर होगी कार्रवाई
सड़क पर घंटों तक कोरोना संक्रमित शव रखा तो कार्रवाई होगी।

पानीपत, जेएनएन। कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे अस्पताल में किसी संक्रमित का शव घंटों तक सड़क पर रखा रहा तो संचालक के विरुद्ध कार्रवाई होगी। शव को लीक प्रूफ बैग में पैक करने से श्मशान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अस्पताल की होगी। सिविल सर्जन कार्यालय से निजी अस्पतालों को गाइडलाइन का रिमाइंडर भेजा गया है।

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डिप्टी सिविल सर्जन डा. शशि गर्ग ने बताया कि कोविड-19 डेड बॉडी मैनेजमेंट के लिए सरकार ने प्रोटोकॉल निर्धारित किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा की ओर से इसे जारी भी किया गया है। कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों के चिकित्सकों को पूर्व में ही इस बाबत प्रशिक्षण दिया जा चुका है। गाइडलाइन भी जारी की हुई है। इसके बावजूद कुछ ऐसे प्रकरण सामने आए जब मरीज की मौत होने पर शव को सड़क पर रखा गया। एक अस्पताल से तो शव पीपीई किट में पैक होकर आया था। शव को एंबुलेंस में रखते समय भी निजी अस्पताल का स्टाफ सहयोग नहीं करता। इसी बाबत अस्पतालों को दोबारा गाइडलाइन प्रेषित की गई है।

इन नियमों का करना होगा पालन

  • कोरोना पॉजिटिव की मौत की सूचना सिविल सर्जन कार्यालय और नगर निगम कार्यलय में देनी होगी।
  • सिविल सर्जन संबंधित जिले के डीसी को सूचना देंगे।
  • अस्पताल के डाक्टर देखेंगे कि शव का परीक्षण हुआ अथवा नहीं।
  • शव को लीक प्रूफ बैग में रखकर मोर्चरी तक पहुंचानी होगी।
  • अस्पताल को श्मशान घाट तक के लिए शव वाहन मुहैया कराना होगा।
  • शव वाहन में अस्पताल का प्रशिक्षित हेल्थ वर्कर साथ जाएगा।
  • शव का अंतिम संस्कार कराने की जिम्मेदारी यूएलबी की होगी।
  • श्मशान से लौटे शव वाहन को तुरंत सैनिटाइज करना होगा

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