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एसडी सोसाइटी के 13 सदस्यों का फैसला गोयला गुट के हक में

सुप्रीम कोर्ट ने एसडी एजुकेशन सोसाइटी में 13 सदस्यों का फैसला गोयला गुट के हक में दिया है। कोर्ट ने साथ में निर्देश दिए हैं कि सुनवाई उचित न्यायालय और उचित स्थान पर ही की जाएं।

By Edited By: Published: Sat, 01 Dec 2018 02:06 AM (IST)Updated: Sat, 01 Dec 2018 01:22 PM (IST)
एसडी सोसाइटी के 13 सदस्यों का फैसला गोयला गुट के हक में
एसडी सोसाइटी के 13 सदस्यों का फैसला गोयला गुट के हक में

जागरण संवाददाता, पानीपत : सुप्रीम कोर्ट ने एसडी एजुकेशन सोसाइटी में 1& सदस्यों का फैसला गोयला गुट के हक में दिया है। कोर्ट ने साथ मेंं निर्देश दिए हैं कि इन सदस्यों के विवाद की सुनवाई उचित न्यायालय और उचित स्थान पर ही की जाएं। गोयला गुट ने इसके आधार पर दावा किया है कि ये 1& सदस्य इस बार के चुनाव में शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं, मित्तल गुट ने चुनाव से पहले अपने पक्ष की एक महत्वपूर्ण बैठक कर चुनाव पर चर्चा की। 

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एसडी एजुकेशन सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य एवं गोयला गुट के प्रवीण गोयल ने बताया कि सोसाइटी के दूसरे पक्ष ने 2012 में 1& नए सदस्य बनाए थे। उन्होंने इसका विरोध किया था और निचली कोर्ट में याचिका दायर की थी। निचली कोर्ट ने इन 1& सदस्यों का गलत बताया था। मित्तल गुट ने तत्कालीन एडीजे वाणी गोपाल शर्मा की कोर्ट में निचली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। कोर्ट ने यह फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र का मामला बताया। इसके बाद वे इस मामले को लेकर 201& में हाईकोर्ट में चले गए। 26 अक्टूबर 2018 को हाईकोर्ट ने मित्तल गुट के पक्ष में फैसला देते हुए 1& सदस्यों को ठीक माना था। गोयला गुट ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। 

रजिस्ट्रार ने 2012 से पहले के विवाद कोर्ट के बताए 
प्रवीण गोयल ने बताया कि हाई कोर्ट ने 2015 में  सुनवाई के दौरान कहा था कि इस तरह के मामलों की सुनवाई फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में आती है। रजिस्ट्रार ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वे 2012 के बाद के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन एसडी एजुकेशन सोसाइटी में 1& सदस्यों का मामला 2009 का है। ऐसे में वे इस पर सुनवाई नहीं कर सकते। वहीं, सोसाइटी में 100 सदस्यों के एक मामले की सुनवाई & और 9& सदस्यों की छह दिसंबर को होगी। 

सोसाइटी कार्यालय में फैसले की कॉपी लेने से इनकार
प्रवीण गोयल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी फर्म एंड सोसाइटी के जिला रजिस्ट्रार को दे दी है। वे एसडी एजुकेशन सोसाइटी के एसडी कॉलेज स्थित कार्यालय में कॉपी देने पहुंचे, लेकिन वहां पर उनसे कॉपी नहीं ली गई। उन्होंने कुरियर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी सोसाइटी के सचिव को भेज दी है। 

त्रैवार्षिक चुनाव का नामांकन कल से  
एसडी एजुकेशन सोसाइटी का त्रैवार्षिक चुनाव 16 दिसंबर को निर्धारित किया गया है। इसके लिए नामांकन दो दिसंबर को शुरू होंगे। एसडी एजुकेशन सोसाइटी ने एसडी विद्या मंदिर जूनियर ङ्क्षवग में चुनाव कार्यालय बनाया है। इसके लिए दो आरओ नियुक्त किए गए हैं। गोयला गुट के वरिष्ठ सदस्य प्रवीण गोयल ने बताया कि वे सोसाइटी व इसकी शिक्षण संस्थानों के सभी पदों पर नामांकन दाखिल करेंगे। इस बार उनकी जीत होगी। मित्तल गुट ने शुक्रवार को एक स्थान पर बैठक की। जिसमें चुनाव पर चर्चा की गई। 


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