कैथल नप का दुकानदारों पर 75 लाख किराया बकाया, एक साल में होती है करीब 2 करोड़ की आमदनी
कैथल में नगर परिषद का दुकानों को किराया तान साल से बकाया है। नप ने सभी 11 दुकानदारों के विरुद्ध पीपी एक्ट के तहत कोर्ट में याचिका डाल दी है। कोर्ट का फैसला आने के बाद इन दुकानों को खाली करवाया जाएगा या सामान सहित सील कर दिया जाएगा।
कैथल, जागरण संवाददाता। कैथल नगर परिषद के पास शहर के अलग-अलग एरिया में करीब 708 दुकानें हैं। इन दुकानों को बोली करवाने के बाद किराए पर दिया जाता है। शहर के 11 दुकानदार ऐसे हैं, जिन्होंने तीन सालों से नगर परिषद को दुकानों का किराया नहीं दिया है। इनमें सात दुकानें पार्क रोड और चार दुकानें पालिका बाजार में हैं। इन दुकानदारों पर करीब 75 लाख रुपये का किराया बकाया है। किराया जमा करवाने के लिए नप की तरफ से हर साल तीन-तीन नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस के बाद भी दुकानदारों ने किराया जमा नहीं करवाया है।
दुकानदारों से किराया वसूलने के लिए कोर्ट में डाली याचिका
ऐसे में अब नप ने सभी 11 दुकानदारों के विरुद्ध पीपी एक्ट के तहत कोर्ट में याचिका डाल दी है। कोर्ट का फैसला आने के बाद इन दुकानों को खाली करवाया जाएगा या सामान सहित सील कर दिया जाएगा। बता दें कि पार्क रोड के जो दुकानदार हैं वे वक्फ बोर्ड के कारण किराया नहीं दे रहे हैं। दुकानदारों का तर्क है कि ये दुकानें नप के अधीन नहीं है जबकि नप कर्मचारियों का तर्क है कि इस जमीन को नप ने वक्फ बोर्ड से 99 साल के पट्टे पर लिया हुआ है। अब इस बात का फैसला कोर्ट में ही किया जाएगा कि दुकानें किसकी हैं और किराया किसे दिया जाएगा।
अब तक करीब डेढ़ करोड़ रुपये किराया हो चुका जमा
किराए पर दी हुई दुकानों से नगर परिषद को साल में करीब दो करोड़ रुपये की आमदनी होती है। अब तक नप की किराया शाखा को करीब डेढ़ करोड़ रुपये किराया मिल चुका है। जो दुकानदार किराया नहीं दे रहे हैं उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही नप ने नौ खाली पड़ी दुकानों को किराए पर दिया था।
तीन साल का किराया बाकी
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी कुलदीप मलिक ने बताया कि 11 दुकानदारों ने तीन सालों से किराया नहीं दिया है। इन पर करीब 75 लाख रुपये बकाया हो गया है। सभी 11 दुकानदारों के विरुद्ध पीपी एक्ट के तहत कोर्ट में केस डाला गया है।