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एसएलसी लेने पर मासिक फीस लेने के लिए बाध्य नहीं करेंगे स्कूल इंचार्ज

स्कूल परित्याग प्रमाण पत्र (एसएलसी) लेने पर मासिक फीस देने की बाध्यता नहीं रहेगी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 09 Apr 2018 02:32 AM (IST)Updated: Mon, 09 Apr 2018 02:32 AM (IST)
एसएलसी लेने पर मासिक फीस लेने के लिए बाध्य नहीं करेंगे स्कूल इंचार्ज

जागरण संवाददाता, पानीपत : स्कूल परित्याग प्रमाण पत्र (एसएलसी) लेने पर मासिक फीस देने की बाध्यता नहीं होगी। विद्यालय शिक्षा निदेशालय का यह आदेश स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) पर भी लागू होगा। जो स्कूल संचालक शिक्षा विभाग की इन नियमों की धज्जियां उड़ाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। अभिभावकों की फीस से संबंधित परेशानी को देखते हुए निदेशालय ने यह कदम उठाया है। सभी डीईईओ को इस बारे में पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया है।

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नए शैक्षणिक सत्र 2018-19 में स्कूलों में दाखिला चल रहा है। बच्चों के अभिभावक एसएलसी व टीसी के लिए आवेदन कर रहे हैं। निजी स्कूल संचालक ऐसे अभिभावकों पर मासिक व त्रैमासिक फीस जमा कराने के लिए दबाव बना रहे हैं। जमा नहीं कराने की स्थिति में दोनों पक्षों में तनातनी हो जाती है। दु‌र्व्यवहार करने पर अभिभावक स्कूल संचालक के खिलाफ सीएम ¨वडो पर शिकायत देते हैं। मामला ज्यादा बिगड़ने पर अभिभावक थाने में केस दर्ज कराने भी पहुंच रहे हैं। प्रवेश व फीस संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

गाइडलाइन में ये मुख्य बातें :

-छात्र का अगली कक्षा में प्रवेश पूर्णत: अस्थाई रखा जाए, जब तक वह स्वयं आवेदन न करे।

-प्रवेश के लिए आवेदन नहीं करता है तो एलएससी व टीसी जारी करते समय उसे मासिक व त्रैमासिक फीस जमा कराने के लिए बाध्य न करें।

-छात्र पर तब तक कोई वित्तीय दायित्व नहीं होना चाहिए, जब तक वह विद्यार्थी उस कक्षा विशेष या स्कूल में प्रवेश नहीं लेता है।

-स्कूल प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि छात्र और उसके अभिभावक को प्रवेश लेते, छोड़ते व विद्यालय (निजी व सरकारी) बदलते समय किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

-प्रवेश के समय स्कूल विद्यार्थी से 500 रुपये की अग्रिम राशि ही रख सकता है। राशि इससे अधिक होने पर स्कूल प्रबंधन को लौटानी होगा, यदि विद्यार्थी ने सेवाओं का लाभ नहीं उठाया है। स्कूल मुखिया होंगे जिम्मेवार : निदेशालय से ऐसा कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है कि विद्यार्थियों से मासिक व त्रैमासिक अग्रिम फीस ली जाए। विभाग में इस तरह का कोई प्रावधान भी नहीं है। कोई स्कूल ऐसा करता है तो इसके लिए विद्यालय का मुखिया कोई भी अग्रिम राशि उस विद्यार्थी को सत्र के मध्य में (बदलने या छोड़ने की स्थिति में) लौटाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।


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