प्रदूषण फैलाने वाले आठ उद्योगों को क्लोजर नोटिस
इन सभी उद्योगों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देश पूरे करने होंगे। जब तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियामक पूरे नहीं होंगे उद्योग बंद रखने होंगे।
जागरण संवाददाता, पानीपत :
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की टीम ने पानीपत के आठ उद्योगों को क्लोजर नोटिस थमाए। इससे पहले बोर्ड 32 उद्योगों को क्लोजर नोटिस दे चुका है।
इन आठ उद्योगों के खिलाफ क्लोजर नोटिस जारी
खुशबू प्रोसेसर इंडस्ट्रीज
¨जदल वूलन इंडस्ट्री
¨जदल यार्न इंडस्ट्री
जय उद्योग
लवली मै¨चग सेंटर
अग्रवाल वूलन मिल्स
कैपिटल वूलन मिल
वार्मर वर्ड
इन सभी उद्योगों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देश पूरे करने होंगे। जब तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियामक पूरे नहीं होंगे उद्योग बंद रखने होंगे। ¨जदल वूलन इंडस्ट्री
इस उद्योग में मई माह में सीपीसीबी की टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह उद्योग चलता नहीं मिला। ईटीपी जलशोधन यंत्र तथा बवायलर की उस समय मरम्मत का काम चल रहा था। बोर्ड की टीम ने क्लोजर नोटिस जारी करते हुए कहा कि उद्योग चालू करने से पहले बोर्ड की कंसेंट तथा ईटीपी की एक्यूरेशी रिपोर्ट देनी होगी। उसके बाद बोर्ड से चलाने की अनुमति लेनी होगी। ¨जदल यार्न इंडस्ट्री
सीपीसीबी की छापेमारी के दौरान इस उद्योग में ईटीपी बंद मिला। छह माह से उद्योग में ईटीपी नहीं चलाया गया था। ¨जदल यार्न इंजस्ट्री को जारी नोटिस में बोर्ड की टीम ने बोर्ड के स्टेंडर्ड के मुताबिक ईटीपी लगाने तथा उसे चलाने के नियम पूरे करे के आदेश दिए। बोर्ड के नियम पूरे करने तक उद्योग बंद रखना होगा। लवली मै¨चग सेंटर
टीम के निरीक्षण के दौरान इस उद्योग पर मेन गेट पर ताला मिला। कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहां नहीं मिला। बोर्ड ने ईटीपी लगाने, कंसेंट की प्रति जमा करवाकर उद्योग को चलाने की परमिशन लेने की हिदायत के साथ क्लोजर नोटिस जारी किया।
खुशबू प्रोसेसर इंडस्ट्री
खुशबू प्रोसेसर इंडस्ट्री निरीक्षण के दौरान बंद मिली। ईटीपी भी बंद था। उद्योग को सीपीसीबी ने यूनिट चलाने से पहले बोर्ड के नियमों को पूरा करने के निर्देश दिए। जय उद्योग इंडस्ट्री
सीपीसीबी के टीम के निरीक्षण के दौरान यह उद्योग बंद मिला। उद्यमी को ईटीपी प्लांट लगाने, कंसेंट की प्रति जमा करवाने के निर्देश जारी किए। वार्मर वर्ड
इस उद्योग की निरीक्षण के दौरान बोर्ड की टीम ने ईटीपी का सेंपल लिया। जो फेल पाया गया। उद्योग हैजारड उद्योगों में शामिल है। हैजारड वेस्ट की लोग बुक भी नहीं मिली। भूमि से जल निकालने की बुक भी नहीं मिली। इस फर्म को 30 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। यदि 30 दिन में जवाब नहीं मिला तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अग्रवाल स्पि¨नग मिल
निरीक्षण के दौरान अग्रवाल स्पि¨नग मिल बंद मिली। मिल को चलाने से पहले बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। तब तक इसे बंद रखने के निर्देश दिए गए। कैपिटल वूलन मिल
कैपिटल वूलन मिल के निरीक्षण के दौरान ईटीपी के पानी की सेंपल लिया गया। सेंपल फेल पाया गया। जिस पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।