Satellite से मिलीं गेहूं के अवशेष जलाने की तस्वीर, विभाग ने मौके पर पहुंच ठोका जुर्माना
गेहूं के अवशेष जलाते हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ने पकड़ा। रोहतक झज्जर व पानीपत में किसान फसल अवशेष को जला रहे थे। पानीपत के गांव मनाना वासी किसान पर जुर्माना लगाया गया।
पानीपत, जेएनएन। गेहं की कटाई और खरीदारी के साथ-साथ अवशेष जलाने की सूचना मिल रही हैं। गेहूं के अवशेष जलाने वालों किसानों पर कृषि विभाग की पैनी नजर है। हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (हरसेक) ने सैटेलाइट के जरिये अवशेष जलाने वाले किसानों को चिन्हित कर कार्रवाई अमल में लाई जाने लगी है। हरसेक के जरिये प्रदेश के रोहतक, पानीपत व झज्जर जिले में चार जगह पर अवशेष जलाने की सूचना आई। पानीपत जिले के गांव मनाना वासी किसान के खेत में पहुंच कृषि विभाग की टीम ने किसान पर जुर्माना लगाया।
गौरतलब है कि प्रदेश में फसलों के अवशेष जलाने पर पूर्णत पाबंदी है। यदि कोई किसान जलाता है तो उस पर जुर्माना लगाने से लेकर केस दर्ज तक की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। धान के सीजन में भी प्रदेश भर में सैकड़ों किसानों पर केस दर्ज होने के साथ जुर्माना लगा था। गेहूं के सीजन में भी विभाग किसानों को अवशेष न जलाने के प्रति जागरूक कर रहा है। उन्हें फसल अवशेष प्रबंधन करने से लेकर आग लगाने पर पर्यावरण और धरती को होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा रहा है। फिर भी कुछ किसान अवशेष जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं।
मंगलवार को हरसेक के जरिये झज्जर के गांव बढ़ेपुर, रोहतक के गांव कलानौर खुर्द में दो जगह व पानीपत के गांव मनाना में अवशेष जलाने की जगह चिन्हित हुई। हरसेक की तरफ से संबंधित जिला अधिकारी को सूचना भेजी गई। बता दे कि 2 एकड़ तक 2500, 2 से 5 एकड़ पर 5000 व 5 एकड़ से ज्यादा अवशेष जलाने पर 15000 हजार तक जुर्माने का प्रावधान है।
जुर्माना भुगत मानी गलती
खंड कृषि अधिकारी डॉ. जितेंद्र सरोहा ने बताया कि हरसेक से उन्हें मनाना वासी किसान राजकुमार द्वारा गेहूं के अवशेष जलाने की सूचना मिली। मौके पर जाकर देखा तो किसान ने एक एकड़ के अवशेष जलाने के बाद बचने के लिए जुताई तक कर दी। उन्होंने बताया कि किसान पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। किसान ने मौके पर ही जुर्माने का भुगतान करने के साथ अपनी गलती भी मानी। इस मौके पर एटीएम नेहा गर्ग, महिला सरपंच पति संदीप भी मौजूद रहे।
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