पानीपत में साढू पर चाकू से किया था जानलेवा हमला, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा
पानीपत में साढू पर हमला करने वाले आरोपित को कोर्ट ने 7 साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मामूली कहासूनी को लेकर आरोपित ने साढू पर चाकू से आठ वार कर जानलेवा हमला कर किया था
पानीपत, जागरण संवाददाता। पानीपत की जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीषा बतरा की कोर्ट ने साढू पर जानलेवा हमले के दोषी को सात साल सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। घटना चार नवंबर, 2019 की है।
ये था पूरा मामला
सहायक जिला न्यायवादी अरविंद शर्मा ने बताया कि सविता पत्नी आनंद कुमार, निवासी कमलिया मुहल्ला (मूल निवासी जरवल कस्बा, मुहल्ला अग्रवाल, जिला बहराइच उप्र.) ने पांच नवंबर 2019 को किला थाना में शिकायत दी थी। उसने बताया था कि आनंद की कुछ माह पहले नकछेद उर्फ महेश निवासी कमलिया मुहल्ला (मूल निवासी माधोपुर, जिला गोंडा उप्र.) के साथ मारपीट हो गई थी। इसी से रंजिश रखते हुए नकछेद ने हमसे बोलचाल बंद कर दी थी। चार नवंबर 2019 की शाम वार्ड-9, चढाऊ मुहल्ले में नकछेद ने मेरे पति आनंद पर जान से मारने की नियत से चाकू से आठ वार किए। पति के पेट, कमर, छाती, बाजू और पैर में चाकू लगा था। घायल पति को पहले सिविल अस्पताल, वहां से खानपुर मेडिकल कालेज तथा इसके बाद मैक्स प्लस अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध आइपीसी की धारा 323, 324, 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 15 नवंबर 2019 को आरोपित को गिरफ्तार किया। अगले दिन कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
मुकदमा सेशन जज कोर्ट में विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने नकछेद को दोषी करार दिया। मंगलवार को कोर्ट ने दोषी को सात साल सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जुर्माना नहीं जमा कराने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामूली कहासुनी में आपा खोने का नतीजा
जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि नकछेद ने साढू आनंद पर चाकू से आठ वार किए थे। सिविल अस्पताल और मैक्स प्लस अस्पताल के चिकित्सकों की रिपोर्ट थी कि कुछ वार जानलेवा थे। यह मामूली कहासुनी का नतीजा है। घटना व दोषी को सजा, सीख देती है कि परिवार-रिश्तेदारों, मित्रों, पड़ोसियों ने कहासुनी होने पर आपा न खोएं।