पानीपत की पार्षद अंजलि शर्मा को 50 हजार के बांड पर मिली जमानत, जानिए पूरा मामला
पानीपत की पार्षद अंजलि शर्मा को सीजेएम कोर्ट से 50 हजार के बेल बांड पर जमानत मिल गई है। अंजिल शर्मा सहित 11 लोगों पर पुलिस के साथ मारपीट करने और पुलिस के कार्य में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज है।

पानीपत, जागरण संवाददाता। पानीपत के वार्ड-तीन की पार्षद अंजलि शर्मा को 50 हजार के बांड पर सीजेएम (चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) जतिन गर्ग की कोर्ट से बुधवार को जमानत मिल गई है। उन सहित 11 लोगों पर तहसील कैंप पुलिस चौकी में पुलिस के साथ हाथापाई करने, ड्यूटी में बाधा डालने सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज है।
अन्य आरोपितों में शामिल है ये लोग
पार्षद की ओर से पैरवी कर रहे वकील कुनाल शर्मा ने दैनिक जागरण को फाेन पर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अंजलि शर्मा को जमानत तो 15 दिसंबर को ही मिल गई थी, बुधवार को बेल बांड (जमानत बंध पत्र) भरा गया है। पार्षद के अलावा अन्य 10 लोगों के विरुद्ध भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, सभी पहले से ही जमानत पर हैं। अन्य आरोपितों में पार्षद अंजलि शर्मा के पिता हरीश शर्मा, दिनेश गुलाटी, अमित, विनाेद कुमार, भारत गुलाटी, साेनू उर्फ गाेलू, प्रवीन उर्फ हैप्पी, विक्की मेहता, टाेनी, सुमित, माेनू शामिल हैं।
पुलिस ने इनके खिलाफ आईपीसी की आठ धाराओं 186, 188, 201, 323, 332, 353, 506 व 34 में मुकदमा दर्ज किया हुआ है। ये धाराएं मारपीट करने, सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने, सुबूतों को खुर्दबुर्द करने से संबंधित हैं। लूट के प्रयास, एक्सप्लोसिव एक्ट की धारा हटा दी थी।
यह था पूरा मामला
15 नवंबर 2020 काे तत्कालीन चाैकी इंचार्ज बलजीत ने पटाखे बेचने वालों पर सख्ती करते हुए छापा मारा था। पुलिस का आराेप था कि पूर्व पार्षद हरीश शर्मा व अन्य लोग पटाखे बेच रहे थे। पुलिस ने पटाखों को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो विवाद हो गया। हरीश शर्मा की पार्षद बेटी भी मौके पर पहुंची और पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। ईएसआइ महाबीर की वर्दी फाड दी। सरकारी कार्य मे बाधा डाली। साक्ष्य उठाकर छिपा दिये।
पूर्व पार्षद ने कर ली थी आत्महत्या
पूर्व पार्षद हरीष शर्मा ने 19 नवंबर काे नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी।उन्हें बचाने कूदे राजेश शर्मा की भी नहर में डूबने से माैत हाे गई थी। शव मिलने पर कई घंटे जीटी राेड पर जाम लगाया।
Edited By Rajesh Kumar