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पानीपत बार एसोसिएशन चुनाव 17 दिसंबर को, 2 को नामांकन, 4 को उम्मीदवारों की सूची होगी जारी

जिला बार एसोसिएशन ने चुनाव का नोटिस सार्वजनिक किया है। पानीपत बार एसोसिएशन चुनाव 17 दिसंबर को होगा। दो दिसंबर को नामांकन दाखिल कराया जा सकेगा। पानीपत बार एसोसिएशन चुनाव में जमानत राशि पांच-पांच हजार रुपये बढ़ाई गई है।

By Anurag ShuklaEdited By: Published: Tue, 23 Nov 2021 09:05 AM (IST)Updated: Tue, 23 Nov 2021 09:05 AM (IST)
पानीपत बार एसोसिएशन चुनाव 17 दिसंबर को, 2 को नामांकन, 4 को उम्मीदवारों की सूची होगी जारी
पानीपत बार एसोसिएशन चुनाव 17 दिसंबर को।

पानीपत, जागरण संवाददाता। पानीपत  जिला बार एसोसिएशन ने 17 दिसंबर को होने वाले चुनावों को लेकर नामांकन से लेकर चुनाव परिणाम तक की तारीख-समय सार्वजनिक कर दिया है। एसोसिएशन ने यह कवायद बार काउंसिल आफ पंजाब एंड हरियाणा (स्टेट बार काउंसिल) द्वारा जारी चुनावी शेड्यूल पर अमल करते हुए की है। दो दिसंबर सुबह 10 से शाम चार बजे तक नामांकन किया जा सकेगा।

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एसोसिएशन के निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट राजेश अहलावत की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक प्रधान सहित अन्य पदों पर नामांकन करने वाले उम्मीदवार तीन दिसंबर सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद शाम चार बजे तक नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। चार दिसंबर दोपहर एक बजे के बाद सभी उम्मीदवारों के नामों की सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी। 17 दिसंबर को सुबह आठ से शाम 4:30 बजे तक मतदान कार्य चलेगा। इस दौरान 12:30 बजे से एक बजे तक (30 मिनट) का लंच ब्रेक रहेगा। इसी दिन शाम पांच बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी। सभी पदों पर जमानत राशि गत चुनाव की तुलना में पांच-पांच रुपये बढ़ाई गई है।

मतदान करने की शर्तें

पानीपत बार एसोसिएशन चुनाव के निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक विभिन्न पदों पर नामांकन करने वाले उम्मीदवारों से जमा कराई गई जमानत राशि वापस नहीं की जाएगी। मतदान वही वकील कर सकेंगे जो 30 नवंबर तक लाइब्रेरी की किताबें वापस करेंगे। चैंबर का बिजली बिल भुगतान कर देंगे।

विभिन्न पदों पर जमानत राशि और अनुभव 

पद सिक्योरिटी राशि अनुभव

प्रधान 15000 10 साल

उप प्रधान 10000 पांच साल

सचिव 10000 पांच साल

सहसचिव 8000 तीन साल

कोषाध्यक्ष 8000 तीन साल

रिटर्निंग अधिकारियों ने लागू की शर्तें 

-उम्मीदवार किसी भी वकील के घर वोट मांगने नहीं जाएंगे।

-प्रचार सामग्री कोर्ट और चैंबर बिल्डिंग में चस्पा नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे।

-प्रचार सामग्री चस्पा करने पर नामांकन हो सकता है रद।

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