Pakistan Spy: जासूसी के आरोपों में फंसे पाकिस्तानी अली मुर्तजा को राहत, अदालत ने स्टेट की अपील खारिज
जासूसी के आरोपों में फंसे पाकिस्तानी नागरिक अली मुर्तजा असगर को राहत मिली है। अतिरिक्त जिला सेशन जज संजय संधीर की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए स्टेट की अपील काे खारिज कर दिया है।
अंबाला शहर, जागरण संवाददाता। जासूसी के आरोपों में फंसे पाकिस्तानी साफ्टवेयर इंजीनियर अली मुर्तजा असगर को राहत मिली है। मामले में अदालत स्टेट की अपील काे खारिज कर दिया है। मामले में हरियाणा सरकार की ओर से एडीजे की अदालत में चुनौती दी गई थी। क्योंकि लोअर अदालत ने पाकिस्तानी नागरिक को बरी कर दिया था। अपील के कारण 60 दिन तक भारत नहीं छोड़ सकता था। परंतु अपील खारिज होने के 30 दिन बाद भी भारत नहीं छोड़ सकता। क्योंकि मामले में स्टेट की ओर से हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है।
5 अगस्त को हरियाणा सरकार ने की थी अपील
बता दें कि पाकिस्तानी नागरिक अली मुर्तजा असगर को 6 जुलाई को अदालत ने बरी कर दिया था। इसके बाद मामले में अपील के लिए 30 दिन का समय था। यदि 30 दिन के भीतर अपील न की जाती तो पाकिस्तानी वापस अपने देश में जा सकता था। लेकिन मामले में हरियाणा सरकार ने 5 अगस्त को अपील कर दी थी। जिसके चलते अपील के फैसले तक पाकिस्तानी भारत नहीं छोड़ सकता था। ऐसे में अब तक अली मुर्तजा अंबाला में ही रह रहा था। अतिरिक्त जिला सेशन जज संजय संधीर की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए स्टेट की अपील काे खारिज कर दिया है। इसमें पाकिस्तानी नागरिक की ओर से वकील एसके माकन और दीपक कंवर पेश हुए थे। इसके साथ ही अदालत ने अली मुर्तजा को आदेश दिए हैं कि राज्य द्वारा हाईकोर्ट में अपील की अवधि के दौरान देश नहीं छोड़ सकता।
अली मुर्तजा अगस्त में दूसरी बार भारत आया था
अली मुर्तजा 3 अगस्त 2019 को भारत में आया था और वह दूसरी बार भारत आया था। उसका वीजा 2 सितंबर 2019 तक था। लेकिन वह वीजा खत्म होने से कई दिन पहले वापस पाकिस्तान लौट रहा था। 14 अगस्त 2019 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके पास मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, गलियाकोट और बुरहानपुर का वीजा था, लेकिन पाकिस्तानी नागरिक अंबाला में गैरकानूनी ढंग से पहुंच गया था। जिसके चलते उस पर मुकदमा दर्ज किया गया था।