बेसहारा पशुओं की सूचना न देने पर एडीसी को नोटिस
पशुपालन विभाग के उपनिदेशकों ने राज्य सूचना आयुक्त को बताया कि म्युनिसिपल एक्ट के अनुसार सभी शहरों से गोवंश और दूसरे बेसहारा पशुओं से शहरों को मुक्त कराना संबंधित नगरपालिका और नगर निगम की ड्यूटी है।
जागरण संवाददाता, पानीपत : राज्य सूचना आयोग ने सूचना न देने पर एडीसी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। साथ ही शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पुलिस और पंचायत राज विभाग पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा विभागों को तुरंत सूचना देने के आदेश दिए हैं।
राज्य सूचना आयुक्त जय सिंह बिश्नोई ने 30 सितंबर को मामले की सुनवाई की। इसमें 22 जिलों के उपनिदेशकों सहित गोसेवा आयोग, पंचायती राज विभाग व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के जन सूचना अधिकारी पेश हुए।
पीपी कपूर ने राज्य सूचना आयुक्त को बताया कि जिले में एडीसी की अध्यक्षता में शहर को बेसहारा पशु मुक्त करने के लिए कमेटी गठित की गई है। यह सब निष्क्रिय है। बेसहारा पशुओं से हो रही परेशानी को जनता भुगत रही है। पशुपालन विभाग के उपनिदेशकों ने राज्य सूचना आयुक्त को बताया कि म्युनिसिपल एक्ट के अनुसार सभी शहरों से गोवंश और दूसरे बेसहारा पशुओं से शहरों को मुक्त कराना संबंधित नगरपालिका और नगर निगम की ड्यूटी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज एक्ट के अनुसार पंचायत की जिम्मेवारी है। ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं।
आरटीआइ कार्यकर्ता पीपी कपूर ने बताया कि प्रदेश में बेसहारा पशुओं से किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं, लोग रोजाना दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। 11 बिदुओं की सूचना गत वर्ष एक अक्टूबर को गो सेवा आयोग में लगाई थी। आयोग ने इसको विभिन्न विभागों को ट्रांसफर कर दिया। यहां से भी आधी-अधूरी सूचना दी गई।