कुरुक्षेत्र में एनओसी के बिना नहीं होंगे किसी तरह का आयोजन, जानिए क्या हैं नियम
कुरुक्षेत्र सामाजिक शैक्षणिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक और राजनीतिक कार्य के लिए एनओसी लेनी होगी। इसके बिना कोई भी आयोजन नहीं होंगे। जिला प्रशासन ने अब सार्वजनिक समारोहों के लिए आयोजन की अनुमति लेनी जरूरी कर दिया है।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्य के लिए एनओसी लेनी होगी। इसके बिना कोई भी आयोजन नहीं होंगे। प्रशासन ने कोविड-19 महामारी की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सार्वजनिक समारोहों के लिए आयोजन की अनुमति लेनी जरूरी कर दिया है। यह पांच विभागों की अनापत्ति के बाद 24 घंटे में जारी की जाएगी। आवेदकों को विभिन्न कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डीसी शरणदीप कौर बराड़ ने बताया कि राजस्व विभाग के वित्तायुक्त एवं राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के आदेशानुसार सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य मंडल सभा करने की अनुमति के लिए आवेदकों को डीसी कार्यालय में अपना आवेदन देना होगा। यह हार्डकॉपी या आधिकारिक ई-मेल आइडी पर ईमेल किया जा सकेगा। डीसी कार्यालय पुलिस आयुक्त, एसपी, डीएसपी, एसडीएम और नगर निगम को ईमेल के माध्यम से आवेदन की सॉफ्ट कॉपी भेजेगा। 11 बजे तक आपत्ति नहीं तो डीम्ड मंजूरी होगी संबंधित परिषद, समिति, कार्यालय को यदि कोई आपत्ति नहीं है, तो वे ई-मेल पर आवेदन प्राप्त होने के अगले दिन सुबह 11 बजे तक अपनी एनओसी प्रदान करेंगे। कोई भी कार्यालय सुबह 11 बजे तक आवेदन पर आपत्ति प्रदान करने में विफल रहता है, तो आवेदन को डीम्ड मंजूरी दे दी जाएगी। आवेदक को बिना किसी देरी के अनुमति जारी की जाएगी। जिलाधीश की अनुमति जरूरी डीसी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्तमान कोविड-19 परिस्थितियों के अनुसार दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनके तहत सार्वजनिक समारोहों के आयोजकों को जिलाधीश की पूर्व अनुमति लेनी होगी। जिला मजिस्ट्रेट या उनके अधिकृत अधिकारी पुलिस और नगर निकायों सहित संबंधित विभागों से आवश्यक एनओसी प्राप्त करने के बाद अनुमति जारी करेंगे।